कार्यक्रम का संचालन 10:30 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक।

#MNN24X7 दरभंगा 15 नवम्बर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी द्वारा बताया गया कि “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 पर 17 नवम्बर, 2025 को दरभंगा जिला के शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम-सह-डोर टू डोर अभियान किया जाना है।

गौरतलब है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों/गरीब/असाय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े/कमजोर लोगो को निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु डोर टू डोर अभियान-सह-विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन 17 नवम्बर, 2025 को सफलतापूर्वक किये जाने हेतु पारा विधिक स्वयंसवेक को प्रतिनियुक्त कर टीम गठित की गई है।

सदर अनुमंडलीय क्षेत्र में जागरूकता को लेकर पराविधिक स्वयंसेवक निलाम्बर मिश्रा और प्रीति कुमारी जागरूकता हेतु प्रतिनियुक्ति किया गया है।

साथ ही बिरौल अनुमंडलीय क्षेत्र के लिए रामनाथ यादव और रानी कुमारी तथा बेनीपुर अनुमंडलीय क्षेत्र के लिए अनिल पासवान एवं सीमा कुमारी प्रतिनियुक्ति की गई है।

उन्होंने कहा कि पारा विधिक स्वयंसेवकों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप कार्य का संपादन करेंगे।

संबंधित प्रतिनियुक्त पारा विधिक स्वयंसेवक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

निर्धारित प्रखण्ड अंतर्गत के पंचायत के शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव/ टोला/मोहल्ला/गाँव/वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्तीओ/आआंगनबाडी कार्यकर्ता/जीविका समूहों / समाजसेवी संगठन आदि की मदद से विधिक सहायता संबंधी जानकारी देंगे।

पारा विधिक स्वयंसेवक निश्चित रूप से कार्यक्रम के दौरान प्रतिवेदन संबंधी कार्य करेंगे साथ ही उपस्थित लोगों का अंगूठा/हस्ताक्षर लेना,जरूरतमंद व्यक्ति का नाम/पता/संम्पर्क संख्या लिखना एवं जरूरतमंद व्यक्ति को उपलब्ध करायी गयी जानकारी / समस्या / समाधान आदि जैसे प्रतिवेदन संबंधी कार्य का संपादन करेंगे।

पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का संचालन 10:30 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक करेंगे।