आरा। बिहार की आरा कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को नाबालिग से रेप केस में बरी कर दिया है. उनपर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप थे. आरा के एडीजे-1 अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है.

बता दें कि अरुण यादव संदेश से राजद के विधायक रह चुके हैं. फिलहाल उनकी पत्नी संदेश से आरजेडी की विधायक हैं. दरअसल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा ने साक्ष्य के अभाव में संदेह के आधार पर अरुण यादव को बरी कर दिया. बता दें कि अरुण यादव के खिलाफ 18 जुलाई 2019 को नाबालिग से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

नाबालिग से रेप का मामला था।

पीड़ित बच्ची ने 18 जुलाई 2019 को पटना से भोजपुर आकर नगर थाने में आवेदन दिया था. नाबालिग लड़की के आवेदन को आधार मानकर भोजपुर पुलिस ने पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया था. लेकिन साक्ष्य के अभाव में संदेह का फायदा आरजेडी विधायक अरुण यादव को मिला और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया.

गौरतलब है कि इस कांड के चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी हो चुके हैं. पीड़िता के भाई, बहन और परिजन सहित सभी गवाह अपने बयान से मुकर गए थे. इस केस में पांचवें आरोपी अरुण यादव को भी साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया गया हैं.

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