डीएसपी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी के दल बल देख तम्बाकू उत्पादों के दुकानदारों ने दुकान बंद कर भागे।
तम्बाकू उत्पादों के बेचने वाले कुल 10 दुकानदार को भरना पड़ा जुर्माना
•मधुबनी को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने का किया संकल्प
•सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में तम्बाकू सेवन करने वालों को किया जाएगा दण्डित
#MNN@24X7 मधुबनी/7 फरवरी। आज तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित छापामार दस्ता के द्वारा स्टेशन रोड से शंकर चौक तक तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों ने जो कोटपा कानून के घारा 6ए का अनुपालन नहीं किया है उसके विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया गया है। छापामारी अभियान का नेतृत्व डीएसपी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी व सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया जिसमें डीएसपी मुख्यालय के कार्यालय के पुलिस बल एवं नगर थाना प्रभारी शामिल थे।
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी। (सीड्स) के मनोज कुमार झा ने बताया कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलो में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा -2003 के तहत ज़िला वासियों से अपील करते हुए कहा कि हमलोगों को अपने जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अंदर अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी किया जाएगा । सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में तम्बाकू सेवन करने वालों को दण्डित किया जायगा. सार्वजनिक स्थानों पर कार्यालय में तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कोटपा अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के कारण देश में तंबाकू नियंत्रण पर काफी हद तक सफलता प्राप्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि धूम्रपान करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकार के सभी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थानों एवं मीडिया जगत का इस अभियान को चलाने में काफी सहयोग मिला है। अब सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है।
मधुबनी जिला ध्रुमपान मुक्त घोषित:
सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि वर्ष 2016 में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के अनुपालन का एक स्वतंत्रत एजेंसी से सर्वेक्षण करवाया जाता रहा है। उक्त अनुपालन सर्वेक्षण में धूम्रपान मुक्त के तय मानको के आधार पर मधुबनी जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है।
छापामारी के लिए त्रिस्तरीय छापामार दस्ता का गठन
सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया जिला स्तर पर छापामार दस्ते का गठन किया गया है जो डीएसपी हेडक्वार्टर के अध्यक्षता में है अनुमंडलीय स्तर पर अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को छापामारी दस्ता का अध्यक्ष बनाया गया है.
समाज के लोगों को आना होगा आगे :
इस अभियान को सफल करने के लिए और अधिक प्रयास करनी होगी। समाज के आम लोगों के बीच जाकर तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए इसपर पूर्ण नियंत्रण लगाने हेतु कार्य करने होंगे। लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू को समाप्त करने समाज के लोगों को आगे आना होगा. उपविकास आयुक्त ने कहा कि आप सभी के सामूहिक प्रयास से आज इस कार्यक्रम को पंचायत स्तर तक चलाने की जरूरत है।