#MNN@24X7 दरभंगा, 04 मार्च, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेश के आलोक में सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2022 के प्रथम चरण की पुनर्परीक्षा का आयोजन 05 मार्च 2023 (रविवार) को मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:15 बजे तक दरभंगा नगर क्षेत्र स्थित 23 परीक्षा केन्द्रों यथा – 01. प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, 02. प्लस 2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा, 03. राजकीय पोलिटेकनिक, कादिराबाद, दरभंगा, 04. प्लस 2 एम.ए.आर. महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, 05. प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंग, 06. प्लस 2 आर.एन.एम. राजकीय बालिका विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, 07. बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), लहेरियासराय, दरभंगा, 08. सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, 09. सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, 10. प्लस 2 कर्पूरी ठाकुर राजकीय बालक उच्च विद्यालय, छिपलिया, दरभंगा, 11. प्लस 2 एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, 12. एम.आर.एम. कॉलेज, लालबाग, दरभंगा, 13. महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, 14. मारवाड़ी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, 15. मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, 16. पूर्वांचल उच्च विद्यालय, राय साहेब पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा, 17. प्लस 2 राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, 18. प्लस 2 सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, 19. प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, 20. एच.बी. सोगरा हसन उर्दू मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय, बी.बी. पाकर, दरभंगा, 21. के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, 22. एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा तथा 23. प्लस 2 मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद दरभंगा में आयोजित की गई है।

उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु *परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के आलोक में उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा स्पर्श गुप्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट्स, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।