MNN24X7 दरभंगा,- मतगणना केंद्र, बाजार समिति, शिवधारा में 30 दिसंबर 2022 को मतगणना के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन व वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अवकाश कुमार द्वारा संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा गया कि दरभंगा जिला में बिहार नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर दरभंगा जिला अन्तर्गत द्वितीय चरण में दरभंगा नगर निगम तथा नगर पंचायत, सिंहवाड़ा एवं  नगर पंचायत, भरवाड़ा का 28 दिसम्बर 2022 को मतदान के पश्चात् मतगणना का कार्य 30 दिसम्बर 2022 को प्रातः 08ः00 बजे से बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा स्थित ब्रजगृह, जहाँ मतदान के पश्चात् पोल्ड ई.वी.एम. सुरक्षित शील्ड कर रखवाया गया है, में बने मतगणना हॉल में प्रारंभ होगा।
   
आदेश में कहा गया है कि मतगणना के अवसर पर मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आस-पास समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि मतगणना कार्य सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके।
    
आदेश में कहा गया है कि शिवधारा चौक से बाजार समिति परिसर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग(एन.एच.) से बाजार समिति जाने वाली सड़क पर कोई वाहन/व्यक्ति बिना समक्ष प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेगा। बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वारा के अन्दर कोई वाहन आथवा कोई व्यक्ति बिना समक्ष प्रवेश पत्र के मतगणना परिसर की ओर प्रवेश नहीं करेगा।
     
बाजार समिति प्रांगण के अन्दर स्थित मतगणना स्थल के परिसर में प्रवेश द्वार के अन्दर कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्त्ता, पर्यवेक्षक बिना सक्षम प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेंगे।
 
आदेश में कहा गया है कि गेट के अन्दर किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। सिर्फ प्रमण्डलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, प्रेक्षकगण, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा एवं निर्वाची पदाधिकारी के वाहन ही अन्दर प्रवेश कर सकते हैं, परन्तु पदाधिकारी को पहुँचाने के बाद तुरन्त उपरोक्त वाहन मतगणना हॉल के दाहिनी तरफ स्थिता खाली सड़क पर वाहन पार्क करेंगे।
      
मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारी का चार पहिया वाहन बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार के अन्दर प्रशासनिक भवन के निकट स्टेट बैंक के सामने अन्दर तथा कर्मियों के दो पहिया वाहन मुख्य प्रवेश द्वार के तुरंत बाद गार्ड रूम के पीछे लगाया जाएगा।
     
आदेश में कहा गया है कि मतगणना कार्य में संलग्न मतगणना अभिकर्त्ता एवं राजनैतिक दलों तथा अन्य के सभी प्रकार के वाहन के पार्किंग की व्यवस्था एन.एच के पूर्वी लाइन (सुरक्षित क्षेत्र) में की गयी है।
    
बाजार समिति मतगणना केन्द्र के लिए विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले केन्द्र अथवा कार्यालय किसी भी परिस्थिति में शिवधारा चौक से एन.एच-57 के बीच अथवा समिति के अन्दर अवस्थित नहीं होगा।
     
मतगणना परिसर के मुख्य द्वारा पर आवश्यक जाँचोपरान्त विभिन्न प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्त्ता अपना फूड पैकेट तथा पानी की बोतलें साथ ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा मतगणना परिसर का क्षेत्र धुम्रपान निषेध क्षेत्र होगा।
       
सिविल सर्जन, दरभंगा को निर्देश दिया गया कि चिकित्सकों के दल एवं एम्बुलेंस के साथ आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों के साथ एक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना सुनिश्चित करेंगे, जो नियंत्रण कक्ष के पास होगा।
     
उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु 30 दिसम्बर 2022 के प्रातः 05ः00 बजे से मतगणना के शांतिपूर्ण समापन तक मतगणन स्थल पर जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या – 06272-299997 है।
     
मतगणना केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मोबाईल फोन लेकर मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा, यह आदेश विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी पर लागू नहीं होगा। मतगणना हॉल में मोबाईल फोन ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
    
मीडिया कर्मी केवल चुनाव आयोग/जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर ही मतगणना परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही मीडिया कर्मी द्वारा गणना विधि की फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
     
जिला शिक्षा पदाधिकारी को बाजार समिति, दरभंगा में अपने स्तर से मोबाईल जमा करवाने हेतु काउन्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया तथा वे इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार जिला नियंत्रण कक्ष से पदाधिकारी एवं कर्मी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
 
साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि कोई भी मतगणना कर्मी, अभिकर्ता मतगणना हॉल में मोबाईल लेकर प्रवेश नहीं कर पाये।
    
बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पर विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ एवं पुलिस उपाधीक्षक, (यातायात) बिरजू पासवान को बनाया गया है।
   
सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को 30 दिसम्बर 2022 को प्रातः 06ः00 बजे से अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
     
ओ.पी अध्यक्ष, मब्बी, थानाध्यक्ष, लहेरियासराय, नगर, विश्वविद्यालय, बहादुरपुर, सिमरी, सिंहवाड़ा, दरभंगा सदर को अपने-अपने क्षेत्र में मतगणना के दौरान एवं मतगणना समाप्ति के पश्चात् परिणाम घोषित हो जाने के बाद सघन गश्ती करावाने का आदेश दिया गया है, ताकि सम्पूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे।
    
आदेश में कहा गया है कि विजयी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार का विजयी जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
     
पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, नगर एवं थानाध्यक्ष, लहेरियासाराय, विश्वविद्यालय, बहादुरपुर, सिमरी, सिंहवाड़ा को सुरक्षित बल से इसे सुनिश्चित कराने तथा शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।