#MNN@24X7 दरभंगा, 28 फरवरी, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेश के आलोक में अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि वार्षिक माध्यमिक(मैट्रिक)परीक्षा,2023 की व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 01 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2023 तक अथवा आवश्यकतानुसार विस्तारित अवधि तक दरभंगा शहरी क्षेत्र के 07 मूल्यांकन केन्द्र यथा – प्लस-टू बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा, प्लस-टू शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादीराबाद दरभंगा, प्लस-टू आरएनएम बालिका उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा,देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, प्लस टू एमएआरएम उच्च विद्यालय लालबाग, दरभंगा पर मूल्यांकन होगी।  मूल्यांकन केन्द्रों पर दो पाली यथा – प्रथम पाली 08:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 03:00 बजे अपराह्न से 09:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है।
    
मूल्यांकन केन्द्रों पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर उपरोक्त अवधि तक 200 गज की परिधि में मूल्यांकन कार्य में सलंग्न व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त मूल्यांकन केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
    
इस आदेश के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही वहाँ 07:00 बजे पूर्वाह्न से 09:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
    
यह आदेश मूल्यांकन कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण मूल्यांकन कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।