दरभंगा, 23 मार्च 2022 :- एन आई सी,दरभंगा में
जिलाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा-16 की अध्यक्षता में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उन्होंने विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा-16 के चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए सभी अभ्यर्थियों/चुनाव एजेंट को बताया कि नामांकन कराने वाले 14 अभ्यर्थियों में से एक दीपक कुमार साह के प्रस्तावक पर्याप्त संख्या में नहीं रहने के कारण उनका नामांकन पत्र रद्द किया गया है।
चुनाव में 13 अभ्यर्थी रह गए हैं जिनका मतपत्र निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में तैयार किया गया है। इसमें सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला के क्रम अनुसार रखा गया है, इसके पश्चात पंजीकृत दलों के अभ्यर्थी का नाम उसके पश्चात अन्य अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा गया है।
उन्होंने कहा कि मतपत्र में अभ्यर्थी का नाम सम्बद्ध दल का नाम, अभ्यर्थियों का फोटो रहता है, इसके पश्चात खाली स्थान में वरीयता क्रम में 1, 2, 3 ya संविधान की आठवी अनुसूची के किसी भाषा की संख्या अंकित कर अपना मत वरीयता क्रम में दिया जा सकता है। इसके लिए मतदान केंद्र पर बैंगनी रंग का एक कलम दिया जाएगा। मतदाता उसी कलम का प्रयोग अपना मत देने के लिए करेंगे।
साक्षर मतदाता को साथी मतदाता की सुविधा नहीं मिलेगी निरक्षर मतदाता को ही साथी मतदाता की सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि कहीं भी वोट मांगने के लिए धर्म, जाति या प्रलोभन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी शिकायत मिलेगी तो जांचोपरांत सख़्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भवन पर पोस्टर बैनर नहीं लगेगा, निजी भवन पर भी भवन मालिक के लिखित इजाजत के उपरांत ही पोस्टर बैनर लगाया जा सकेगा।
वाहन, रैली, निर्वाचन कार्यालय इत्यादि की अनुमति के लिए तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, जो सहायक निर्वाचित पदाधिकारी भी हैं, को अधिकृत किया गया है। अनुमति 24 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी।