#MNN@24X7 आजमगढ़, मुंबई बम ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे आरिफ को एसओजी टीम ने मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी टीम उसे आजमगढ़ ला रही है।शहर कोतवाली में गुरुवार को आरिफ के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।एसओजी टीम आरिफ को लेकर मुम्बई से आजमगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि आरिफ अबू सलेम का सगा भतीजा है।अब्दुल हाकिम अबू सलेम का सगा बड़ा भाई है। आजमगढ़ पुलिस ने आरिफ को फरार घोषित कर दिया था।आरिफ की तलाश में लंबे समय से छापेमारी की जा रही थी।
शहर के चकला पहाड़पुर निवासिनी शबाना परवीन ने गुरुवार को शहर कोतवाली में तहरीर दिया कि उसके पति स्व. आदिल शेख इस्टर्न डिस्टीब्यूटर के मालिक रहे है। उनके निधन के बाद से वह ही उनका सारा कारोबार व परिवार देख रही है। पति ने निधन के पूर्व अपने भाई जैद अहमद, मां शाहिदा खातून व पिता स्व. नसीम अहमद के नाम से कई जगहों पर प्रापर्टी खरीदा था,जिस पर अब मेरी ननद हेमा व उसने पति सलमान की नजर है। पति के भाई जैद बीमार है, जिनका मुम्बई से इलाज कराया जा रहा है।
मां शाहिदा भी अक्सर बीमार ही रहती है। मेरी ननद व उसके पति किसी भी तरह उसकी व उसके परिवार की संपत्ति पर कब्जा की कवायद में जुटे है। एक बार तो वे पति के भाई जैद व मां शाहिदा को बरगला कर वसीयत भी करा चुके है,जिसे बाद में दोनों ने रद्द कर दिया। इसके बाद से अब वे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे मो. आरिफ पुत्र अब्दुल हाकिम निवासी पठानटोला थाना सरायमीर के माध्यम से मेरी व परिवार की संपत्ति पर नजर रखे है। आरिफ द्वारा रंगदारी मांगी जा रही है तो फर्जी कागजातों के आधार पर उसकी व परिवार की संपत्ति पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। शबाना की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं एसओजी टीम ने अबू सलेम के भतीजे मो. आरिफ को मुम्बई में गिरफ्तार कर लिया है। जिसे एसओजी टीम आजमगढ़ के लिए ले कर निकल चुकी है।
बताते चलें कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की 20 नवंबर 2017 को राजधानी लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान भी पुलिस ने आरिफ और अबू सलेम के भांजे सालिक को गिरफ्तार किया था।दोनों कोर्ट में जबरन अबू सलेम से मिलने की कोशिश कर रहे थे।पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्कामुक्की करने लगे और पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी थी।दोनों के खिलाफ तब सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था।इसके अलावा दोनों को शांति भंग में जेल भेजा दिया गया था।
(सौ स्वराज सवेरा)