शहर में श्रद्धालुओं के अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु किया गया रूटों का निर्धारण।

#MNN@24X7 दरभंगा, प्रभारी जिलाधिकारी, दरभंगा श्रीमती प्रतिभा रानी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा श्री अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक मनाया जायेगा।

संयुक्तादेश में बताया गया कि इस वर्ष 15 अक्टूबर को कलश स्थापन, 21 अक्टूबर को महासप्तमी प्रतिमा (स्थापना की तिथि) है। वहीं 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक महासप्तमी, महाष्टमी, महानवमी एवं विजयादशमी है, इसलिए उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

संयुक्तादेश में बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 408 स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

संयुक्तादेश में बताया गया कि दुर्गा पूजा पर्व के अवसर पर धुम-धाम से विशाल जुलूस निकालने की परम्परा है। विगत वर्ष के अनुभवों के आधार पर विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस कहीं-कहीं विजयादशमी की तिथि के बाद भी निकाले जाते है, इसलिए उक्त पर्व के अवसर पर सभी बिन्दुओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा साम्प्रदायिक तत्वों/असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

कहा गया कि अपराधी एवं उग्रवादी तत्वों की गतिविधियाँ भी दुर्गा पूजा पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थानों की गतिविधियाँ विशेषकर साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए उग्रवादी/उपद्रवी तत्वों एवं गुण्डा तत्वों एवं साम्प्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए, आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

जिला संयुक्तादेश में वर्ष 2006 से विभिन्न प्रखण्डों में घटित संप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए, वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश संबंधित थाने को दिया गया।

संयुक्तादेश में बताया गया कि इन अवसरों पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाये जाते है, किसी दूसरे वर्ग या समुदायक के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जान-बूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुँचता है, तो उनके विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 153‘‘ए’’ एवं 295, 295‘‘ए’’एवं 296 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्तादेश में बताया गया कि अफवाह फैलाने वाले तत्वों,सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाले समाचार प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 505 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में सभी थानाध्यक्ष का ध्यान भा.द.वि. की धारा 153 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

संयुक्तादेश में बताया गया कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी समाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दं.प्र.सं. के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्तादेश में कहा गया कि धार्मिक जुलूसों/पंडालों के लिए दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से रहे कि ऐसे कोई झाँकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलूस में नहीं होगा, जिससे किसी साम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे अथा किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना हो। कहा कि उपरोक्त उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों, जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सभी पूजा आयोजकों को निदेशित किया गया है कि धार्मिक अनुष्ठान, पूजा के स्थान एवं पूजा पंडाल आदि का उपयोग चुनाव प्रसार के लिए न किया जाए, ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ऐसा किया जाना धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग पर रोक) अधिनियम, 1988 की धारा – 7 के तहत दण्डनीय है, जिसके लिए पाँच वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना का प्रावधान है। इसके साथ ही सभी पूजा आयोजकों को कहा गया कि पूजा पंडाल/अन्य स्थल का किसी राजनैतिक प्रचार के लिए प्रयोग न किया जाए, इसके उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम/नियम तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रभारी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपर्युक्त निरोधात्मक कार्रवाई का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करेंगे तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत साम्प्रदायिक घटनों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी बरतेंगे।
संयुक्तादेश में बताया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर असामाजिक तत्वों/गुण्डा तत्वों एवं साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, इसलिए सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष ऐसे तत्वों के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा – 107/116 (3)/113 के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी प्रकार की अशांति अथवा तनाव होने पर ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जा सके।

संयुक्तादेश में बताया गया कि ऐसे सभी स्थान जहाँ पूर्व में घटना घटित हुई है, अथवा इस त्योहार के अवसर पर शांति भंग होने की आशंका है अथवा जहाँ मेला आदि लगता है, जूलूस निकालते हैं, वैसे स्थानों पर दोनों समुदायों के बीच सौहार्द/सद्भावना बनाये रखने की दिशा में प्रत्यनशील रहने की आवश्यकता है। इसलिए उन स्थानों पर मुखिया, सरपंच, दोनों समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अतिरिक्त क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को भी शांति समिति के सदस्य बनाया जाए तथा शांति समिति की बैठक करते हुए दुर्गापूजा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

संयुक्तादेश मे बताया गया कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने की सफलता बहुत हद तक पूर्व आसूचना के संकलन पर निर्भर करती है। इसलिए उचित समय पर सही आसूचना एकचित्र करने की ठोस व्यवस्था संबंधित पदाधिकारी के साथ-साथ स्थानीय पदाधिकारी का भी महत्वपूर्ण दायित्व है।
कहा कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से सभी संबंधित पदाधिकारी आसूचना संकलन कर ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया, सरपंच आदि की भी सहायता ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति 20 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023/प्रतिमा विसर्जन तक होगी। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को 20 अक्टूबर के अपराह्न में अपना प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही वे अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रतिनियुक्त स्थल को छोड़ेगे।

उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश शांति भंग होने या तनाव होने की संभावना हो तो प्रतिनयुक्त बल तथा पदाधिकारी तब तक प्रतिनियुक्त स्थल पर बने रहेंगे, जब तक उस स्थान विशेष की स्थिति शांत नहीं हो जाए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में होंगे।

दुर्गा पूजा के अवसर पर दरभंगा, समाहरणालय में 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं, जिसका दूरभाष नम्बर – 06272-240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ (मोबाईल नम्बर – 9473191318) रहेंगे।

इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) को जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया तथा अश्रुगैस दस्ता एवं बज्रवाहन तैयारी हालत में जिला नियंत्रण कक्ष में रखेंगे।

इसके साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमण्डल मुख्यालय में एक-एक नियंत्रण कक्ष खोलकर उसमें दण्डाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

अग्निशाम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशाम दस्ता की एक युनिट की प्रतिनियुक्ति जिला नियंत्रण कक्ष में 20 अक्टूबर के अपराह्न से 25 अक्टूबर तक करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित भी.एच.एफ कन्ट्रोल 24 घंटे खुला रहेगा। इसके साथ ही सभी थाना/ओ.पी. अध्यक्ष 24 घंटा वितन्तु सेट को खुला रखेंगे तथा अपने-अपने थाना का खैरियत प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

दुर्गापूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के शहर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु 20 अक्टूबर 2023 के प्रातः से 25 अक्टूबर 2023 तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में निम्नानुसार यातायात व्यवस्था रहेंगी :-

01. शिवधारा मोड़ से कादिराबाद बस स्टैण्ड तक कोई बस, ट्रक, ट्रैक्टर या व्यवसायिक वाहन की आवाजाही नहीं होगी।
02. दरभंगा शहर में बहेड़ा (बेनीपुर) की ओर से आने वाले व्यवसायिक वाहन किसी भी स्थिति में दिलावरपुर दाल मिल से आगे नहीं आयेगी।

03. बहेड़ी की ओर से दरभंगा शहर में आने वाली सभी प्रकार के व्यवसायिक/चार पहिया वाहनों का परिचालन रामनगर आई.टी.आई. तक होगा। आवश्यकतानुसार देकुली मोड़ से बहादुरपुर थाना होते हुए चट्टी चौक तक।

04.समस्तीपुर से दरभंगा आने वाले बड़े व्यवसायिक वाहन लहेरियासराय बस स्टैण्ड से आगे नहीं जायेंगा।

05. दारु भट्टी से किलाघाट की ओर किसी भी प्रकार का व्यवसायिक वाहन नहीं जाएगा।

06. सभी प्रकार के वाहनों (ऑटो सहित) का परिचालन शहर क्षेत्र में 03 बजे अपराह्न से 04 बजे पूर्वाह्न तक बन्द रहेगा।

07. भंडार चौक से कोई भी वाहन कटहलवाड़ी मुहल्ला की ओर नहीं जाएगा, वाहन ऊपर से ब्रीज होकर जाएगी।

08. आयकर चौक से कोई भी वाहन हसन चौक की ओर नहीं जाएगा।

09. विद्यापति चौक से भारी वाहन कटहलवाड़ी मुहल्ला की ओर नहीं जाएगा।

10. मधुबनी से मुजफ्फरपुर जाने वाली बसें सीधे फोरलेन से जाएगी तथा मुजफ्फरपुर से दरभंगा आने वाली बसें दिल्ली मोड़ तक ही परिचालित होगी।

11. मधुबनी से दरभंगा होते हुए समस्तीपुर की ओर जाने वाली बसें 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दिल्ली मोड़ से भाया – शोभन चौक, एकमी रोड, विशनपुर होते हुए समस्तीपुर जायेगी।

12. दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहरी भाग, अल्लपट्टी, दोनार चौक, कादिराबाद बस स्टैण्ड के सामने सड़क पर एवं बेंता चौक पर किसी भी परिस्थिति में ऑटो का ठहराव नहीं होगा।

इसके साथ ही थानाध्यक्ष, यातायात यह सुनिश्चित करेंगे कि 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक शहर के अन्दर बड़ी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा यातायात व्यवस्था को सुचारूढ़ंग से संचालित करने हेतु स्वंय भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे।

जिला संयुक्तादेश में उक्त त्योहार के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश सभी पदाधिकारी/पुलिस कर्मी के लिए स्थगित किया गया है, विशेष परिस्थिति में जिला दण्डाधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले वैसे ग्रामों का निश्चित रूप से भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया गया, जहाँ दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जा रही है तथा पूजा अर्चना की जाती है। इसे साथ ही वे पूजा आयोजकों से विचार विमर्श कर सूचना प्राप्त कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) सभी प्रतिनियुक्त बल एवं पुलिस पदाधिकारी को हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, केन शिल्ड आदि की आपूर्ति करेंगे। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पुरी चुश्ती एवं मुश्तैदी के साथ ड्यूटी करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है, वहाँ पर संबंधित थानाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ बल, चौकीदार, दफादार आदि की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों में अवांछनीय तत्वों की निगरानी हेतु पूजा समितियों के आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी दुर्गापूजा त्योहार के अवसर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा अपने दिशा-निर्देशन में प्रतिनियुक्ति करते हुए सुरक्षा व्यवस्था/विधि-व्यवस्था बनाये रखते हुए पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने आवंटित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष से समन्वय करते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे, यदि कोई घटना होने की सूचना प्राप्त होती है, तो तुरन्त उस स्थल पर पहुँचकर उसे नियंत्रित करते हुए पूर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न करायेंगे।

विधि-व्यवस्था संधारण हेतु ’अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ (मोबाईल नम्बर – 9473191318) सदर अनुमण्डल के, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार (मोबाईल नम्बर – 9939996212) बेनीपुर अनुमण्डल के तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकार बालेश्वर प्रसाद, (मोबाईल नम्बर – 9431645155) बिरौल अनुमण्डल के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे’। वे संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से समन्वय एवं क्षेत्र भ्रमण कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

दूर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर दरभंगा शहर अन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रवेश मार्गों में बैरिकेटिंग/ड्रॉप गेट की व्यवस्था करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता (भवन) को दिया गया।

उन्होंने कहा कि सभी बैरिकेटिंग/ड्राप गेट पर 01 पुलिस पदाधिकारी एवं 01-03 गृहरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो दिये गये निर्देशों के अनुसार अपराह्न 03ः00 बजे से पूर्वाह्न 04ः00 बजे तक बड़ी वाहनों को शहर में प्रवेश से रोकेंगे एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने कहा कि रामनगर आई.टी.आई. से पुरब मोड़ पर, चट्टी, लहेरियासराय रेलवे गुमटी के पूरब त्रिमुहानी के पास, एकमी घाट, शिवधारा मोड़, एन.एच – 57 से सटे बाजार समिति वाली रोड, दिल्ली मोड़, बेला मोड़, नाका नम्बर – 08 के पास मोड़ एवं बी.एम.पी. – 13 के आस-पास बैरिकेटिंग/ड्राप गेट की व्यवस्था की गयी है।

उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर शरी क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर/प्रतिमा विसर्जन तक शहरी क्षेत्र में 07 सेक्टर का गठन करते हुए सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार, मद्यनिषेध कोषांग को 04 लाठी बल के साथ हाजमा चौक, दारू भट्ठी चौक, गायत्री मंदिर, इमामबाड़ी, उर्दू बाजार, नीम चौक एवं किलाघाट का सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है।

वहीं अनिल प्रसाद, पुलिस केन्द्र, दरभंगा को 04 लाठी बल के साथ पंडासराय, हाजमा चौक, दारू भट्ठी चौक, नाका नम्बर – 06, रहमगंज, मौलागंज, नाका नम्बर – 05 एवं मिलान चौक का सेक्टर पदाधिकारी, संतोष कुमार, साईबर थाना, दरभंगा को 04 लाठी बल के साथ बंगलागढ़, बड़ी बाजार, दरभंगा टावर, इनकम टैक्स, हसनचक, नगर थाना एवं किलाघाट का सेक्टर पदाधिकारी, नुसरत जहाँ, थानाध्यक्ष, महिला थाना, दरभंगा को 04 लाठी बल के साथ दोनार चौक, भठियारी सराय, नाका नम्बर – 05, मिलान चौक एवं किलाघाट का सेक्टर पदाधिकारी, रवि कुमार चौधरी, थानाध्यक्ष, एस.सी/एस.टी. थाना, दरभंगा को 04 लाठी बल के साथ लहेरियासराय टावर, बेंता चौक, कर्पूरी चौक, अल्लपट्टी, दोनार, रेलवे स्टेशन एवं हराही पोखर का सेक्टर पदाधिकारी, राज कपुर कुशवाहा, अपर थानाध्यक्ष, साईबर थाना, दरभंगा को 04 लाठी बल के साथ बेला गुमटी, कैदराबाद, शिवधारा एवं बाजार समिति का सेक्टर पदाधिकारी तथा रामबाबु झा, एन.डी.पी.एस. गोदाम प्रभारी, दरभंगा को 04 लाठी बल के साथ नाका नम्बर – 05, खनका चौक, मिर्जापुर चौक, इनकम टैक्स गोलम्बर, रेडिया स्टेशन एवं हराही पोखर का सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि सेक्टर में प्रतिनियुक्त सेक्टर प्रभारी, थानाध्यक्ष, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे जहाँ पूजा पंडाल स्थापित हुआ है, खासकर पूरी रात्रि में जिन पुलिस पदाधिकारी एवं सिपाहियों की ड्यूटी लगायी गयी है, वे पूजा पंडाल में बने हुए है या नहीं से सम्पर्क कर उन्हें पूजा पंडाल में उपस्थित कराएगें तथा अनुपस्थित पाये जाने वाले के संबंध में वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।