*25 जुलाई से 06 अगस्त तक होगा प्रकाशन अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन*
*29 अगस्त 2022 को होगा अंतिम रूप से मतदान केन्द्र के अनुमोदित सूची का प्रकाशन*
दरभंगा, 13 जुलाई 2022 :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए मतदान केन्द्र की स्थापना एवं मतदाताओं का उससे संबंधन कार्यक्रम निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :-
कहा कि 09 जुलाई से 18 जुलाई 2022 तक मतदान केन्द्रों के स्थान का चिन्हितीकरण एवं मतदान केन्द्रों के साथ मतदाताओं की संख्या की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किया जाएगा। इसके साथ ही 19 जुलाई 2022 को मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा।
19 जुलाई से 01 अगस्त 2022 तक दावा/आपत्ति की प्राप्ति की जाएगी। वहीं 25 जुलाई से 06 अगस्त 2022 तक प्रकाशन अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा।
07 अगस्त से 10 अगस्त 2022 तक प्रपत्र-ए में अंकित मतदान केन्द्रों से मतदाताओं का संबंधन कर सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। 11 अगस्त से 14 अगस्त तक आयोग के वेवसाइट पर मतदान केन्द्रों के साथ मतदाता सूची की अन्तिम प्रकाशित सूची को अपलोड किया जाएगा तथा प्रपत्र-ए (मतदान केन्द्र की अंतिम सूची) पर 16 अगस्त से 25 अगस्त तक आयोग का अनुमोदन होगा।
इसके साथ ही 29 अगस्त 2022 को मतदान केन्द्र के अनुमोदित सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा तथा 31 अगस्त 2022 तक मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची का मुद्रण करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आयोग के पत्र की कंडिका – 04 एवं 05 में मतदान केन्द्र को चिन्ह्ति किये जाने से संबंधित विस्तृत निर्देश दिया गया है एवं पत्र की कंडिका – 06 में मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन, दावा/आपत्ति प्राप्त किये जाने एवं उसके निष्पादन का उल्लेख किया गया है।
कहा कि निदेशानुसार प्रारूप मतदान केन्द्र की सूची पर दावा/आपत्ति प्राप्त करने के क्रम में जनसामान्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर यथा- नगर निकाय के वार्ड, अनुमण्डल, जिला स्तर पर दावा या आपत्ति प्राप्त करने लिए एक पदाधिकारी को नामित किया जाना है।
पत्र की कंडिका 06 (घ) के अनुसार प्रारूप प्रकाशन की अवधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निष्पादन जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी से अन्यून स्तर के होंगे।
प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सभी स्तर (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) पर प्राप्त दावा/आपत्ति की सम्यक जाँचोपरान्त निर्धारित समय सारणी के अनुसार निष्पादित करते हुए तथ्यपरक एवं तार्किक आदेश पारित करते हुए आयोग के समाधान पोर्टल पर निष्पादन भी किया जाएगा।
उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी द्वारा दरभंगा जिला में प्र्रथम चरण के तहत 09 जुलाई 2022 को 06 निकायों के मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देश के आलोक में प्रपत्र – ए में प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निम्नलिखित पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :-
नगर निगम, दरभंगा के लिए उप विकास आयुक्त, दरभंगा अम्रिषा बैंस, नगर परिषद्, बेनीपुर के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर शम्भुनाथ झा, नगर पंचायत, भरवाड़ा के लिए वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा अभिषेक रंजन, नगर पंचायत, हायाघाट के लिए निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गणेश कुमार, नगर पंचायत, बहेड़ी के लिए वरीय उप समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा सत्यम सहाय एवं नगर पंचायत, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर को प्राधिकृत किया गया।
उन्होंने सभी प्राधिकृत पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में मतदान केन्द्र के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का विधिवत् निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा को प्रेषित करेंगे।