#MNN@24X7 दरभंगा, 08 मई, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), दरभंगा से प्राप्त पत्रानुसार दरभंगा जिला के सदर अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 की घोषणा कर दी गयी है।
घोषणा के पश्चात नगर परिषद, जाले एवं नगर पंचायत कमतौल-अहियारी के निर्वाचन के लिए 09 मई 2023 से 17 मई 2023 तक नामांकन पत्र प्रखण्ड कार्यालय, जाले में प्राप्त किया जाएगा।
नामांकन पत्र दाखिल कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने एवं विधि संधारण हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (2) की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 मई 2023 से 24 मई 2023 तक प्रखण्ड कार्यालय, जाले के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण नामांकन कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।