10 नवम्बर से 28 नवम्बर तक होगा प्राप्त दावा आपत्ति का  निराकरण।

02 दिसम्बर 2023 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।

#MNN@24X7 दरभंगा, 01 नवम्बर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरभंगा जिला द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा पंचायत उप निर्वाचन-2023 के पश्चात कतिपय कारणों यथा – मृत्यु, त्याग-पत्र एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 136 (1) के प्रावधानों के तहत निरर्हित किए जाने या अन्य कारणों सेरिक्त हुए पदों पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु  फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किये जाने का दिशा-निर्देश संसूचित किया गया है।

उन्होंने कहा कि पंचायत उप निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए निम्न प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :- उन्होंने कहा कि 08 नवम्बर 2023 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा, जिसकी अवधि 08 नवम्बर से 21 नवम्बर 2023 तक होगी।
वहीं 10 नवम्बर से 28 नवम्बर तक प्राप्त दावा, आपत्ति का निराकरण एवं तद्नुसार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाएगी।
इसके साथ ही 29 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2023 तक मतदाता सूची का पी.डी.एफ तैयार किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का मुद्रण करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 02 दिसम्बर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा।

उन्होंने सभी संबंधित  पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में रिक्त पदों पर पंचायत उप निर्वाचन हेतु पत्र में वर्णित निर्देश के आलोक में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयारी हेतु समय आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिला में पंचायत समिति सदस्य के एक   रिक्त पद पर पंचायत उप निर्वाचन कराया जाना है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के तेरह पद पर एवं ग्राम कचहरी पंच के 52 रिक्त पद कुल – 66 पदों पर उप निर्वाचन करवाया जाएगा।

गौरतलब है कि *नामांकन प्राप्त नहीं होने के कारण रिक्ति के लिए मतदाता सूची निर्माण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया* – पंचायत उप निर्वाचन, 2023 हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या – 4644 दिनांक – 26/04/2023 में अधिसूचित रिक्त पद के विरूद्ध कतिपाय कारणों से नामांकन प्राप्त नहीं होने के कारण पद रिक्त रह गये हैं, वैसे निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कराये जाने हेतु नये सिरे से मतदाता सूची तैयार नहीं की जाएगी, क्योंकि उन निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्व में ही सभी प्रक्रियाओं को अपनाकर किया गया है।
वहीं *मृत्यु, त्यागपत्र, आयोग द्वारा निर्हरित किये जाने अथवा चुनाव रद्द किये जाने के कारण रिक्ति के लिए मतदाता सूची निर्माण हेतु अपनाई जाने वा प्रक्रिया* – इस प्रकार के रिक्ति के विरूद्ध पंचायत उप निर्वाचन कराये जाने के निमित्त 01.01.2023 की अर्हत्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची तैयार किया जाएगा। इस हेतु  मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित आयोग द्वारा निर्गत पत्र में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के प्रचलित मतदात सूची से की जाएगी।