#MNN@24X7 दरभंगा, 17 अक्टूबर, श्रम अधीक्षक, दरभंगा राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार के श्रमायुक्त-सह-कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति द्वारा बिहार असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दरभंगा जिला के 25 लाभुकों को अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया गया।
विदित हो कि यह योजना 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों एवं शिल्पकारों के लिए है, जिनकी स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये,जबकि दुर्घटना मृत्यु होने पर श्रम संसाधन विभाग से 01 लाख रुपए रुपये की अनुदान राशि मृत कामगार के आश्रित को दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी असंगठित कामगार या शिल्पकार की किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से स्थायी दिव्यांगता हो जाती है, तो आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उक्त कामगार या शिल्पकार को 37 हजार 500 रुपये, जबकि स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 75 हजार रुपये की राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला के दुर्घटना मृत्यु के 13 लाभुकों को 01-01 लाख रुपये प्रति लाभुक तथा स्वाभाविक मृत्यु के 12 लाभुकों को 30-30 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल – 25 लाभुकों के बीच 16 लाख 60 हजार रुपये अनुदान राशि का भुगतान किया गया।
उन्होंने बताया कि भुगतान पाने वाले बहादुरपुर प्रखण्ड के 04 लाभुक, हायाघाट प्रखण्ड के 05 लाभुक, जाले प्रखण्ड के 03 लाभुक, हनुमाननगर प्रखण्ड, सिंहवाड़ा प्रखण्ड, केवटी प्रखण्ड एवं बेनीपुर प्रखण्ड के 02-02 लाभुक तथा बहेड़ी प्रखण्ड, बिरौल प्रखण्ड, घनश्यामपुर प्रखण्ड, अलीनगर प्रखण्ड एवं दरभंगा सदर प्रखण्ड के 01-01 लाभुक शामिल है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनुदान लाभ प्राप्त करने के लाभुक अपने आवेदन संयुक्त श्रम भवन, रामनग, दरभंगा अवस्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय में या संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय तथा प्रखण्ड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पास जमा करा सकते हैं।