#MNN@24X7दरभंगा, 24 जुलाई, श्रम अधीक्षक, दरभंगा किशोर कुमार झा ने बताया कि बेनीपुर प्रखण्ड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नवचंद्र प्रकाश के नेतृत्व में बेनीपुर प्रखण्ड, दरभंगा के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया।

सघन जाँच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा रायजी सुधा मिल्क पार्लर धरौरा चौक, बेनीपुर से 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया।

विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है।

बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त तीन हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि तथा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रूपये की राशि भी दी जाती है, जिसे उनके 18 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है। जो उनके आगे की पढ़ाई या अन्य कार्यों में मदद के लिए प्राप्त होता है साथ ही इसके अतिरिक्त उनके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओ से आच्छादित भी कराया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से की जाती है।

धावा दल की टीम के द्वारा आज बेनीपुर प्रखण्ड, दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों एवम सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया।

श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।