पंचायत उप निर्वाचन, 2023  को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कराने हेतु मतदान एवं मतगणना कार्य समाप्ति तक सम्पूर्ण सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत लगाया गया निषेधाज्ञा।

#MNN@24X7 दरभंगा, 09 मई, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिलाधिकारी दरभंगा से प्राप्त पत्रानुसार दरभंगा जिला के सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत पंचायत उप निर्वाचन, 2023 के लिए अधिसूचना निर्गत हो चुका है तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गया है।

उन्होंने कहा कि उक्त निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कराने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (2) की धारा-144 की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।
    
उक्त के आलोक में सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (2) की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 मई 2023 से पंचायत उप निर्वाचन, 2023 के मतदान एवं मतगणना कार्य समाप्ति तक सम्पूर्ण सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन 5:00 बजे प्रातः से 7:00 बजे संध्या तक सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र के  500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में 05 या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति घातक हथियार यथा :- लाठी, भाला, गड़ासा आदि लेकर नहीं घूमेंगे तथा बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह आदेश शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन, आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एम्बुलेन्स का परिचालन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे विद्युत, दुग्ध भैन, पानी का टेंकर आदि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग हेतु निर्वची पदाधिकारी से प्राप्त परिमिटयुक्त वाहन, जिसपर चालक सहित पाँच व्यक्ति से अधिक न हो तथा उसे मतदाता के ढोने का कार्य नहीं लिया जा रहा हो, निजी वाहन मालिक के स्वंय एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि तक जाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन, निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिन्दु से निश्चित बिन्दु तक चलने वाले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाहन जैसे – बस, बीमार में रुग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता है, मामले में शिथिल रहेगा।

उन्होंने थाना एवं गश्ती-सह-ई.वी.एम संग्रहण दल के दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को उक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर भा.द.वि. की धारा – 188 एवं दं.प्र.सं. की धारा – 195 के तहत कार्रवाई की जाएगी।