#MNN@24X7 दरभंगा, जिलाधिकारी राजीव रौशन के आदेश के आलोक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टुबर एवं जनवरी माह के तीसरे सोमवार को सभी ग्राम पंचायत/वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) में पेंशन दिवस आयोजित करने का निदेश प्राप्त हुआ है।
इस आयोजन से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के आम शिकायतों को सूचीबद्ध किया जा सके साथ ही उनके बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान भी हो सके।
पेंशन दिवस आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नवत है:-
उक्त पेंशन दिवस के आयोजन की निर्धारित तिथि के पूर्व प्रखण्डों, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।
प्रत्येक पंचायत/वार्ड में आयोजित पेंशन दिवस में पंचायत सचिव/ अन्य सक्षम कर्मी उपस्थित रहेंगे एवं पेंशनधारियों से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में संकलित करेंगें।
सभी पंचायतों एवं वार्डों द्वारा संकलित सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा
सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दरभंगा को उपलब्ध करायी जायेगी।
साथ ही सहायक निदेशक द्वारा जिला का समेकित प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
केन्द्रीय पेंशन योजनाओं यथा-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना एवं राज्य पेंशन योजनाओं यथा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना और विहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के पेंशनधारियों की सूचना अलग-अलग संधारित की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि माह अक्टूबर 2024 के तीसरे सोमवार (यानी- 21 अक्टूबर 2024) एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के तीसरे सोमवार को सभी ग्राम पंचायत/वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) में पेंशन दिवस आयोजित किया जाएगा। साथ ही विहित प्रपत्र में सूचना जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया।