•कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा की गयी पहल
•33000 रुपये प्रति एसी-एंबुलेंस का होगा भुगतान
•कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
मधुबनी,14 जनवरी। कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर संक्रमित मरीजों के त्वरित परिवहन एवं सुरक्षित ढंग से आइसोलेशन केंद्र/ अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों द्वारा राज्य में परिचालित 102 एंबुलेंस सेवा के अलावा अतिरिक्त एंबुलेंस वाहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विदित हो कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जिले में 18 की संख्या में एंबुलेंस क्रय एवं निबंधन परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा किया गया है । साथ ही उक्त एंबुलेंस को भाड़े पर रखने के लिए कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन डॉ सुनील कुमारझा को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में बताया गया है कि सिविल सर्जन जिला में प्रखंडों की संख्या के आधार पर प्रति दो प्रखंड पर 01एंबुलेंस की अधिकतम सीमा के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत परिचालित एंबुलेंस में से आवश्यकतानुसार एंबुलेंस भाड़े पर रख सकते हैं । उनकी प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य संस्थाओं में उपयोग के लिए किया जाएगा।
33000 रूपये प्रति एसी-एंबुलेंस का होगा भुगतान:
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत परिचालित एंबुलेंस को भाड़े पर रखने की स्थिति में 33000 रूपये प्रति एसी – एंबुलेंस (ड्राइवर एवं 1000 किलोमीटर परिचालन) के लिए दिया जाएगा । अगर किसी परिस्थिति में 1000 किलोमीटर से अधिक चलने पर 11 प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त राशि की भुगतान की जाएगी।
निजी एंबुलेंस के लिए भी दर किया गया निर्धारित:
वहीं राज्य सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के कारण उत्पन्न स्थिति को देखकर निजी एम्बुलेंस के लिए किराया निर्धारित किया गया है। 50 किमी तक आने- जाने के लिए छोटी कार ( सामान्य) के लिए 1500 रुपये, छोटी कार ( एसी) के लिए 1700 रुपये, बोलेरो, सुमो व मार्शल ( सामान्य) के लिए 1800 रुपये, बोलेरो, सुमो व मार्शल (एसी) के लिए 2100 रुपये, मैक्सी, विंगर, सिटी राइडर, टेम्पो, ट्रेवलर व समकक्ष वाहन (14 से 22 सीट) सामान्य के लिए 2500 रुपये, जाइलो, क्वालिस, स्कॉर्पियो व टवेरा (एसी ) के लिए 2500 रुपये किराया निर्धारित किया गया है.