निर्धारित समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने वालों की शस्त्र अनुज्ञप्ति होगी रद्द/निलंबित।

#MNN@24X7 दरभंगा, 25 मई, लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने की सूचना दी गई है।

जिला शस्त्र प्रशाखा, दरभंगा द्वारा जिले के सभी थानाध्यक्ष से शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची प्राप्त की गई। तदोपरान्त थाना से प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति की सत्यापन सूची का नडाल से मिलान किया गया है।
मिलान के क्रम में पाया गया कि कमतौल थाना क्षेत्र के 10 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन थाना स्तर से नहीं कराया गया है। वहीं बहादुरपुर/फेकला थाना क्षेत्र के 27 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन थाना स्तर से नहीं कराया गया है।

उपरोक्त के आलोक में जिला अधिकारी, दरभंगा द्वारा कमतौल, बहादुरपुर/फेकला थाना क्षेत्र के वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिन्होंने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन नहीं कराया है, को निर्देश दिया कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपर्युक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण (अद्यतन साक्ष्य सहित) देना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्पष्टीकरण नहीं देने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई करते हुए उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द/निलंबित किया जाएगा।

जिला अधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष, कमतौल, बहादुरपुर/फेकला को निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को यथाशीघ्र पत्र तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन तथा उनके शस्त्र को थाना के मालखाना में जमा करने का प्रतिवेदन स-समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उप निदेशक, जन सम्पर्क,
दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा।