#MNN@24X7 लखनऊ।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जातीय रैलियों पर रोक के मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार,राज्य सरकार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग,कांग्रेस,भाजपा, सपा और बसपा से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके बाद दो हफ्ते में ये सभी पक्षकार अपने प्रति उत्तर दाखिल कर सकेंगे।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय वकील मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। याचिका वर्ष 2013 में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में जातियों पर आधारित राजनीतिक रैलियों की बाढ़ आ गई है।

सियासी दल ब्राह्मण रैली,क्षत्रिय रैली,वैश्य सम्मेलन आदि नाम देकर अंधाधुंध जातीय रैलियां कर रहे हैं। 11 जुलाई, 2013 को कोर्ट ने एक अहम आदेश में पूरे प्रदेश में जातियों के आधार पर की जा रही राजनीतिक दलों की रैलियों पर तत्काल रोक लगा दी थी। साथ ही इन पक्षकारों को नोटिस जारी की थी।मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।

लोगों के बीच जहर घोलने का आरोप।

याचीकर्ता का तर्क था कि जातीय रैलियों ने सामाजिक एकता और समरसता को नुकसान हो रहा है। ये समाज में लोगों के बीच जहर घोलने का काम कर रही हैं। यह संविधान की मंशा के खिलाफ है।याचीकर्ता ने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया।

नौ साल बाद फिर से सुनवाई।

नौ साल से ज्यादा समय से लंबित यह मामला बीते 11 नवंबर को कोर्ट के समक्ष आया तो नोटिस के बावजूद पक्षकारों की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने नए नोटिस जारी कर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया। गत 16 जनवरी को सुनवाई के समय केंद्रीय निर्वाचन आयोग समेत केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ता पेश हुए।

बता दें कि 2013 में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश के लगभग 40 जिलों में ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन किए थे। समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में ऐसा ही सम्मेलन किया था। साथ ही उसने मुस्लिम सम्मेलन भी आयोजित किए थे।

(सौ स्वराज सवेरा)