#MNN24X7, दरभंगा, 11 मई, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया है कि केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में “मद्य निषेध सिपाही” भर्ती हेतु लिखित परीक्षा, 2023 का आयोजन 14 मई 2023 को जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 25 परीक्षा केन्द्र यथा – प्लस 2 बी.के.डी. राजकीय बाल उच्च विद्यालय (जिला स्कूल),  दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा, के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 एम.ए.आर. महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, महराणी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, दरभंगा पोलिटेकनिक कॉलेज, कादिराबाद, दरभंगा, एच.बी. सोगरा हसन उर्दू मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय, बी.बी. पाकर, दरभंगा, प्लस 2 आर.एन.एम. राजकीय बालिक उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा, राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, प्लस 2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा, सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला दरभंगा, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा, एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय, दरभंगा, कर्पूरी ठाकुर राजकीय उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, छिपलिया, दरभंगा, पूर्वांचल उच्च विद्यालय, राय साहेब पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा एवं सी.एम. विधि कॉलेज, हराही पोखर, दरभंगा में आयोजित की गई है।
    
उक्त परीक्षा केन्द्रों पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलता पूर्वक परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त के आलोक में उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
      
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
    
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
    
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।