दरभंगा नगर के छठ घाटों पर लगाया गया था बैनर।
#MNN@24X7 दरभंगा, 01 नवम्बर 2022 :- दरभंगा नगर निगम के मेयर पद की अभ्यर्थी अंजनी देवी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए छठ महापर्व – 2022 के अवसर पर दरभंगा नगर निगम अवस्थित विभिन्न छठ घाटों पर छठ पर्व के अवसर पर अपनी शुभकामना का बैनर/पोस्टर लगवा दिया गया, जिनमें निवेदक अंजनी देवी,मुख्य पर्षद (मेयर पद) उम्मीदवार, दरभंगा नगर निगम व आकांक्षी पूर्व विधान पार्षद अर्जून सहनी और मोबाईल न0 97718 36666 व 76678 39133 अंकित है।
उक्त मामला जिला निर्वाचन पदाधिकारी,दरभंगा व आदर्श आचार संहिता कोषांग,दरभंगा के संज्ञान में आने पर दरभंगा सदर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 एवं बिहार संपत्ति विरूपण निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2010 की धारा 03 एवं 04 के आलोक में बैनर लगाने वाले के साथ-साथ मेयर प्रत्याशी के विरूद्ध दरभंगा नगर थाना में प्राथमिकी संख्या – 318/2022 दर्ज करायी गयी है।
उल्लेखनीय है कि बिहार संपत्ति विरूपण निवारण (संसोधन) अधिनियम, 2010 चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्यार्शी, जिनपर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 लागू होता है, पर लागू है। जिसके तहत निर्वाचन अवधि में किसी भी निजी संपत्ति (संपत्ति के स्वामी के इच्छा के विरूद्ध) पर तथा सार्वजनिक स्थलों/दीवारों पर प्रचार प्रसार हेतु चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का पोस्टर/बैनर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है।