11:00 बजे पूर्वाह्न से  01:30 बजे अपराह्न तक होगी परीक्षा।

एसडीओ, सदर ने परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत लगाया निषेधाज्ञा।

#MNN@24X7 दरभंगा, 28 अप्रैल, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया है कि नवोदय चयन परीक्षा, 2023 का आयोजन 29 अप्रैल 2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से  01:30 बजे अपराह्न तक जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 17 परीक्षा केन्द्र यथा – एच.बी. सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू उच्च विद्यालय, दरभंगा, एल.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, दरभंगा, एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, माउण्ट समर कॉन्वेंट स्कूल, लहेरियासराय, दरभंगा, सर्वोंदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा, मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा, बी.के.डी. उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), लहेरियासराय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, रामाश्रय राय पब्लिक, लहेरियासराय, दरभंगा, पूर्वांचल उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, एम.ए.आर.एम. उच्च विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, कर्पूरी ठाकुर राजकीय बालक उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा एवं सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा में आयोजित की गई है।
  
उक्त परीक्षा केन्द्रों पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलता पूर्वक परीक्षा संचालन कराने हेतु *परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
   
उक्त के आलोक में उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
     
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
    
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।