#MNN24X7 दरभंगा 29 नवम्बर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के उपरांत जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों व उनके प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने संबंधी आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 78 के तहत निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अंतिम निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अभ्यर्थियों को अपने दैनिक व्यय लेखा पंजी बिल, वाउचर्स, तथा सहायक दस्तावेज के साथ एनेक्सचर-ई-2 के अनुसार निर्वाचन व्यय का सार विवरण शपथ पत्र के साथ दाखिल किया जाना है।
अभ्यर्थी के निर्वाचन निधि एवं व्यय विवरण भी अनुसूची 1 से 10 तक एक्नॉलेजमेंट के साथ दाखिल किया जाना है।
गौरतलब है कि अभ्यार्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं लेखा समाधान हेतु बैठक आयोजित की गई है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 08 दिसंबर 2025 को अपराह्न 12:30 बजे अंबेडकर सभागार समाहरणालय परिसर दरभंगा में प्रशिक्षण आयोजित होगा।
साथ ही इसके अतिरिक्त 09 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंबेडकर सभागार समाहरणालय परिसर दरभंगा में सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लेखा समाधान बैठक आयोजित की जाएगी।
सभी अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं से अनुरोध है की उक्त निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं के माध्यम से उपस्थित होकर प्रशिक्षण व्यय लेखा समाधान बैठक में भाग लें सकते है।
