जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा।
#MNN24X7 दरभंगा, 08 दिसम्बर अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार ने बताया कि केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-02/2025 के तहत बिहार पुलिस में “चालक सिपाही” के पद पर चयन/भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 10 दिसंबर 2025 (बुधवार) को एकल पाली में 12:00 बजे मध्याहन से 02:00 बजे अपराह्न तक आयोजित करायी जायेगी।
दरभंगा जिला में शहरी क्षेत्र स्थित 22 परीक्षा केंद्रों यथा-बी०के०डी० राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, दरभंगा,+2 एम०एल० एकेडमी, (ब्लॉक-B) लहेरियासराय, दरभंगा,मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, सी०एम० कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा,+2 एम०एल० एकेडमी (ब्लॉक-B). लहेरियासराय, दरभंगा,मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, महात्मा गाँधी कॉलेज, सुन्दरपुर, दरभंगा, महारानी कल्याणी, कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा,के०एस० कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा,माउण्ट समर कन्वेंट स्कूल, के०एम० टैंक, लहेरियासराय, दरभंगा,+2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा,+2 देशरन्त डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा,राज उच्च विद्यालय, दरभंगा,+2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा,+2 एम०ए०आर० महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, एच०बी० सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा,सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, मारबाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा, एम०के०पी० विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, एम०आर०एम० कॉलेज, दरभंगा, बंसी दास मध्य विद्यालय, जी०एन०गंज, लहेरियासराय, दरभंगा परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।
परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के आस पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दिन भा०ना०सु० संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निदेशित किया गया है।
अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा, द्वारा भा०ना०सु० संहिता 2023 की घारा-163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 10 दिसम्बर 2025 को 07:00 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निम्नांकित शर्तों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उपर्युक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे।
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना।’
किसी भी व्यक्ति को लाठी,भाला,गड़ासा, छूरा,अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना।
पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण नहीं ले जायेंगे।
उपर्युक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित पर लागू नहीं होगा।
सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में प्रतिनियुक्त है,सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर,शव यात्रा धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।
