#MNN@24X7 दरभंगा, 11 अप्रैल, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 02 मई से 04 मई 2023 तक जिले में चलंत लोक अदालत का आयोजन कर, लोक अदालत से होनेवाले लाभ के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए।
  
02 मई को प्रखंड मुख्यालय बेनीपुर में 11:00 पूर्वाह्न से सौदेबाजी के लिए दलीलें, विधिक सहायता और लोक अदालत पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की जाएगी तथा 12:10 बजे मध्याह्न लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अलीनगर, किरतपुर, बिरौल और घनश्यामपुर के मामले की  सुनवाई बेनीपुर में ही होगी।
  
03 मई को प्रखंड मुख्यालय हायाघाट में 11:00 पूर्वाह्न से मध्यस्था और फ्रंट ऑफिस तथा पीड़ित, क्षतिपूर्ति योजना पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, 12:10 बजे मध्याह्न से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हायाघाट में ही बहेड़ी, हनुमाननगर और बहादुरपुर के मामले की सुनवाई होगी।
   
04 मई को प्रखंड मुख्यालय सदर में 11:00 पूर्वाह्न से मानसिक बीमार और विक्षिप्त दिव्यांग और संस्था पूर्व मध्यस्था तथा वाणिज्यिक विवाद का निपटारा पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की जाएगी तथा
12:10 बजे मध्याह्न से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
    
इसकी तैयारी के लिए अपने प्रखंड/अंचल के सभी मुखिया जी, सरपंच, न्याय मित्र, सचिव को निर्देशित करने हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से अनुरोध किया गया है।
     
अपने सुलहनीय वादों का निपटारा कराने एवं उपरोक्त विषयों के विभिन्न अधिनियम व विधिक प्रावधान की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है।
   
उल्लेखनीय है कि सुलहनीय वादों के लिए समय-समय पर दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।जहाँ हजारों की संख्या में सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाता है, जिससे लंबे समय तक मुकदमा लड़ने से लोगों को राहत मिलती है। साथ ही मामले का निष्पादन सुलह के आधार पर शीघ्र आसानी से हो जाता है।