30 जुलाई को बिरौल तथा 09 अगस्त को गौड़ाबौराम प्रखण्ड में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम।
विधिक जागरूकता कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के गाईड लाइन का किया जाएगा शत-प्रतिशत अनुपालन।
दरभंगा, 22 जुलाई 2022 :- अपर जिला न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार दरभंगा जिला अन्तर्गत शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों/गरीब/असहाय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े/कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन सफलता पूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आमजनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि 30 जुलाई 2022 (शनिवार) को बिरौल प्रखण्ड के बिरौल पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता नूर अली खान, मोबाईल नम्बर – 8936017380 एवं पारा विधिक स्वयंसेवक गुड्डु चौपाल, मोबाईल नम्बर – 9661026974 के द्वारा नालसा योजना 2015 (तस्करी और व्यावसायिक यौन शौषण का शिकार के बारे में), मध्यस्थता जागरूकता प्रक्रिया और ए.डी.आर.(विवाद के वैकल्पिक समाधान) तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, मौलिक कर्तव्य और पॉस्को अधिनियम के बारे में, व्यवसायिक विवाद में संस्था-पूर्व मध्यस्थता और निपटान के बारे में, पीड़ित मुआवजा योजना के बारे में, बिहार मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में, कानूनी सहायता और लोक अदालत के बारे में तथा 13 अगस्त 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जाएगा।
वहीं 09 अगस्त 2022 (मंगलवार) को गौड़ाबौराम प्रखण्ड के नदई पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता शम्भूकांत मुखिया, मोबाईल नम्बर – 8292672224 एवं पारा विधिक स्वयंसेवक अभिलाश कुमार चौधरी, मोबाईल नम्बर – 7488114499 के द्वारा नालसा योजना, 2015 (आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के बारे में), वरिष्ठ नागरिक और दत्तक ग्रहण की विधि और प्रक्रिया के बारे में, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कानूनी सेवाएँ के बारे में, पीड़ित मुआवजा योजना के बारे में, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 और यौन कर्मियों का कानूनी अधिकार के बारे में, मध्यस्थता प्रक्रिया और ए.डी.आर. तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा बिहार मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में जागरूकता किया जाएगा।
उन्होंने सभी संबंधित को संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन एवं निर्धारित तिथि को ससमय करने को कहा।
इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम का आयोजन बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे।
संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 11ः00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।