मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा पत्र
-मृतक के परिजनों को मिलेगी 4 लाख की राशि

21 जनवरी। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जल्द ही अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। इसको लेकर मुख्य सचिव अमीर सुब्हानी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिख 31 जनवरी तक जिला पदाधिकारी द्वारा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 31 जनवरी के बाद अगर कोई मामला भुगतान हेतु लंबित हो तो संबंधित जिला पदाधिकारी विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/ कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तदानुसार औचित्य के साथ भुगतान हेतु अपनी अनुशंसा राशि की अधियाचना स्वास्थ्य विभाग से करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को अनुशंसा सहित अधियाचन भेजी जाएगी। जिस पर राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात जिलों को राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आवंटित की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को राज्य संसाधन से 4 लाख प्रति मृतक की दर से तथा एस.डी.आर.एफ. मद से 50 हजार प्रति मृतक की दर से आवंटित राशि से 31 जनवरी तक भुगतान जिला पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बिहार सरकार ने जारी किया था आदेश:
कोरोना के कारण मृत लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान के तहत पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया गया है। जो कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाएगा। कोरोना से मौत के बाद अनुग्रह अनुदान के भुगतान को लेकर जिले से मृतकों की जानकारी मांगी गई थी। जिसके आलोक में मृतक के आश्रित परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि मिलनी शुरू हो गयी है। कोविड-19 महामारी को केंद्र ने अधिसूचित आपदा में शामिल कर लिया है। लिहाजा अब इस व्यवस्था के तहत मिलने वाली अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन से किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ सुनील कुमार झा ने बताया कोरोना संक्रमण से जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनको अनुग्रह अनुदान के तहत 4 लाख रुपये देने का प्रावधान सरकार ने किया है। इसको लेकर सभी मृतकों की सूची जिलाधिकारी को सौंप दी गई थी। लाभार्थी को जल्द ही राशि प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कोविड-19 को आपदा घोषित किया गया है तो सभी मृतक के आश्रित परिवारों को आपदा के तहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।