#MNN@24X7 दरभंगा, 17 मार्च, मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार द्वारा राज्य के सभी श्रम अधीक्षकों को बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम -1953 के तहत सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का तीन महीने के अंदर निरीक्षण एवं सर्वे करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि सर्वे में यह देखा जाएगा कि कौन दुकान/प्रतिष्ठान निबंधित है तथा कौन अनिबंधित है। साथ ही यह भी निदेशित किया गया है कि जिन दुकानों ने अभी तक बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत अपने दुकानों या प्रतिष्ठानों का निबंधन नहीं कराया है, उन्हे नियमानुसार नोटिस निर्गत कर निबंधन कराने हेतु निर्देशित करें तथा जो निर्देश के बावजूद निबंधन नहीं कराते हैं वैसे दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नियोजकों पर भविष्य में नियमानुसार जुर्माने के साथ दंडात्मक कारवाई करने को कहा गया।
इसके आलोक में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों एवं कार्यालय कर्मियों की चार अलग-अलग टीम बनाकर बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अवस्थित सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का सर्वे तीन महीने के अंदर पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया है।
श्रम अधीक्षक द्वारा सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नियाजकों से यह अनुरोध किया गया है कि यदि उनके दुकान या प्रतिष्ठान का बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पूर्व में निबंधन हो चुका है तो वो अपने निबंधन प्रमाण पत्र को अपने दुकान/प्रतिष्ठान में प्रदर्शित रखेंगे तथा सर्वे टीम को निरीक्षण के समय निबंधन प्रमाण पत्र के अलावा सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे।
यदि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान के नियोजक के द्वारा अभी तक अपने दुकान/प्रतिष्ठान का निबंधन नहीं कराया गया है तो वे यथाशीघ्र www.serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर लें अन्यथा निर्धारित समय सीमा के अंदर निबंधन नहीं कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध दंडात्मक कारवाई की जाएगी।
साथ ही श्रम अधीक्षक द्वारा यह भी बताया गया कि यदि पूर्व के निबंधन प्रमाण पत्र में किसी तरह के संशोधन यथा कामगारों की संख्या बढ़ाया जाना, पता बदलना, मैनेजर का नाम बदलना आदि की आवश्यकता हो तो, वे भी ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से अपने निबंधन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक से कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।