#MNN@24X7 दरभंगा, 27 जुलाई, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री, (भा.प्र.से.) द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा है कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर हायाघाट प्रखण्ड के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम – चन्दनपट्टी में सिया एवं सुन्नी समुदाय के बीच मौजा- चन्दनपट्टी थाना नं. -554, खाता नं. – 737, पुराना खेसरा – 686 रकवा 15 धुर है, चौहद्दी -उत्तर खरंजा ग्रामीण सड़क, दक्षिण-मस्जिद, पूरब-खरंजा, पश्चिम- पी.डब्लू.डी. सड़क, ,जो विवादित भूमि है पर मुहर्रम पर्व का ताजिया झण्डा एवं जुलूस को जाने एवं उससे उत्पन्न होने वाले समस्या को लेकर लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर ग्राम – चन्दनपट्टी में निरोधात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित है।
उक्त के आलोक में उनके द्वारा आपत्तिजनक स्थिति के मद्देनजर उक्त पर्व के अवसर पर ग्राम – चन्दनपट्टी में वर्णित उक्त विवादित भूमि पर दं.प्र.सं. – 1973 (2) की धारा – 144 के अन्तर्गत 27 जुलाई से 29 जुलाई 2023 तक सिया एवं सुन्नी समुदाय के सभी सदस्यों को आने-जाने एवं दखल-कब्जा का कोई प्रयास करने पर रोक लगा दिया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि विवादित भूमि पर सिया एवं सुन्नी समुदाय के कोई भी व्यक्ति मुहर्रम पर्व का ताजिया झंडा एवं जुलूस लेकर नहीं जायेंगे और न किसी प्रकार का अन्य कार्य ही करेंगे।