#MNN@24X7 दरभंगा, 29 नवम्बर, जिलाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा बताया गया कि अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा पत्रानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा से प्राप्त निदेश के आलोक में साप्ताहिक संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 01 दिसम्बर 2023 को  पूर्वाह्न 10:00 बजे नेहरू स्टेडियम स्थित दरभंगा प्रेक्षागृह में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उक्त शिविर में नालसा (जिसके अन्तर्गत 6-14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा योजना, बाल विवाह निषेध योजना, बाल श्रम उन्मूलन की योजना एवं अन्य योजना सम्मिलित है।) योजना, 2015, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 जिसमें वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांगजन योजना, विधवा पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना, परवरिश योजना, सामाजिक कल्याण योजना, बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण योजना, श्रम कार्ड निर्माण योजना, आधार कार्ड निर्माण योजना, राशन कार्ड निर्माण संबंधी योजना, दिव्यांगजन सर्टिफिकेट निर्माण, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार उभयलिंगी व्यक्तियों का एकीकरण, पुनर्वास एवं न्याय तक पहुँच योजना, 2023 (सितारा 2023), नीलाम पत्र वादों का निष्पादन के साथ-साथ मतदाता सूची में नये मतदाताओं के नाम जोड़ना (18-19 वर्ष आयु के) आदि  योजनाओं की जानकारी एवं उनसे सम्बधित समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जाएगा।

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया कि 01 दिसम्बर 2023 को अपने-अपने विभाग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेक्षागृह परिसर में स्टॉल अधिष्ठापन सुनिश्चित करते हुए अपने-अपने कर्मियों को उक्त कार्य में सहयोग हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, दरभंगा को निर्देश दिया गया कि उक्त कार्य के प्रचार-प्रसार हेतु बैनर, पम्पलेट, प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को अपने स्तर से सभी जन प्रतिनिधियों को उक्त कार्यक्रम में भाग लेने एवं प्रचार-प्रसार हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

आई.टी. मैनेजर, दरभंगा को निदेशित किया गया कि सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्टॉल एवं विभाग से संबंधित प्रतिवेदन कार्यक्रम प्रारंभ से पूर्व प्राप्त कर प्रेक्षागृह में प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से पम्पलेट  एवं कागजातों की विवरणी सूची का प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता शिविर में सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु  अपने साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बी.पी.एल सूची, बैंक खाता पासबुक, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/यू.डी.आई.डी कार्ड (दिव्यांगता पेंशन के लिए), कम से कम 60 हजार वार्षिक आय प्रमाण-पत्र या बी.पी.एल कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, फ़ोटो तथा मृत्यु प्रमाण पत्र लाना होगा।