31 मार्च 2025 के पहले आधार सीडिंग अनिवार्य- डीएम।

#MNN@24X7 दरभंगा, 04 मार्च, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,भारत सरकार के निर्देश के आलोक में दिनांक 17.09.2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक-31.12.2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य था।

पुनः भारत सरकार के निर्देशानुसार राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 मार्च 2025 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है।

जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रौशन ने कहा कि दरभंगा जिला के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से करा ले।

उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित e-pos यंत्र के माध्यम से निः शुल्क आधार सीडिंग (e-KYC) करा सकते है।

साथ ही इसके अतिरिक्त,वर्तमान में Facial e-KYC की सुविधा भी आरंभ कर दिया गया है,जिसके द्वारा कोई भी लाभुक अपने मोबाईल से किसी भी स्थान से Mera e-KYC app तथा AadhaarfaceRD app के माध्यम से अपना e-kyc कर सकते है।

यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग 31 मार्च 2025 तक नहीं की जाती है एवं ऐसे सभी सदस्यों का नाम राशन कार्ड से दिनांक-01.04.2025 के प्रभाव से विलोपित होता है और यदि राशन/खाद्यान्न के लाभ से वंचित होते हैं,तो यह उपभोक्ता की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।