#MNN24X7 दरभंगा, 04 अक्टूबर, उप निदेशक (खाद्य) सुशील कुमार मिश्र एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश चन्द्र की संयुक्त अध्यक्षता में दो पाली में दरभंगा स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सूची की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी के साथ प्रमण्डल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बताया गया स्नातक/शिक्षक मतदाता सूची के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है तथा इसकी पहले नोटिस 30 नवम्बर (मंगलवार) को जारी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में नोटिस का प्रथम पुनः प्रकाशन 15 अक्टूबर को तथा द्वितीय पुनः प्रकाशन 25 अक्टूबर को किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है तथा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवम्बर को किया जाएगा, जबकि 25 दिसम्बर 2025 तक दावा/आपत्ति के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 30 दिसम्बर 2025 को आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नए सिरे से निर्वाचन सूची का को तैयार किया जाना है, पूर्व की सूची को निरस्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को नामित किया गया है, जबकि सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले जिला के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचित सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य पदाधिकारी को नामित किया गया है।
उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत होने के लिए 01/11/2025 से कम-से-कम तीन वर्ष पहले अर्थात 30 अक्टूबर 2022 तक राज्य के सूचीबद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक या यथानिर्धारित समतुल्य आहर्ता होना अनिवार्य है।
जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नियमावली में पंजीकृत होने के लिए अर्हक तिथि से तत्काल पहले 06 वर्ष के भीतर, शिक्षण कार्य में काम से कम कुल – 03 वर्ष की अवधि से कार्यरत होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक सूची में शामिल होने के लिए आवेदक को फॉर्म-18 में तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म – 19 में अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/पदाभिहित पदाधिकारी के समक्ष जमा करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि प्रपत्र-18 एवं प्रपत्र-19 में प्राप्त होने वाले आवेदनों का सत्यापन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा करना है।