•समाज को तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जाये 

#MNN@24X7 मधुबनी/14 अक्टूबर, दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों और इसके आसपास तंबाकू सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन इलाकों में कहीं भी तंबाकू सेवन करते पकड़े गए लोगों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। विभाग की ओर से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को दर्शाते हुए जगह-जगह पर बैनर और पंपलेट लगाए जाएंगे। यहां पर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि तंबाकू का सेवन नहीं करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना किया गया है।

सार्वजनिक पूजा स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटेगी। इसको देखते हुए धूम्रपान व यंत्र तंत्र थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध हो, ताकि स्वस्थ्य व संक्रमण मुक्त होकर पूजनोत्सव मनाया जा सके। एनसीडीओ डॉ. एस. एन. झा ने कहा कि विकसित देश की तुलना में विकासशील देशों में धूम्रपान करने वालो की संख्या बढ़ रही है। बिहार में करीब 25 प्रतिशत लोग धूम्रपान का सेवन करते है। इस स्थिति में विभागीय निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

लोगों को जागरूक करना जरूरी:

सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार भीमसारिया ने कहा कि लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिये तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धुम्रपान के द्वारा होने वाले सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को आसानी से जागरूक करने के लिए बैनर पोस्टर होर्डिंग आदि लगाया जा रहा है। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बताया कि जिला के सभी सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वहा पर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र परिसर का साइंसेज, बोर्ड,‌दीवाल लेखन या होडिंग लगा होना चाहिए।

इधर-उधर थूकने पर लगेगा जुर्माना: 

जिले में  तंबाकू का सेवन कर के यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही  6 माह की जेल भी हो सकती है । इधर-उधर थूकने से संक्रमण का खतरा रहता है.किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित है। 

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा:

सोशियो इकोनोमिक एण्ड एडुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी ( सीड्स) के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। हमारे समाज के सभी लोगों का दायित्व है कि सभी बच्चों को तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने से बचने के लिए प्रयास करें जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ियां तम्बाकू के दुष्प्रभाव से सुरक्षित होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है।

तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भा.द.वि. (आई पी सी) की धारा 268 एवं 269* के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।