#MNN@24X7 दरभंगा, जिलाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में बेनीपुर के माननीय विधायक विनय कुमार चौधरी की उपस्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम -1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी।
   
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा एवं जिले के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी तथा द्वितीय क़िस्त का मुआवजा हेतु कुल – 127 मामले प्राप्त हुए, जिस पर समिति द्वारा सभी 127 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई।
  
इनमें 19 मामले जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज, मारपीट करने एवं लज्जा भंग करने से संबंधित हैं, 01 मामला हत्या से संबंधित है, शेष 107 मामले जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज एवं मारपीट करने से संबंधित है।
   
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अन्तर्गत नियम -11 के तहत कुल 12 पीड़ित/गवाहों को यात्रा भत्ता जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात भुगतान किया गया।
   
बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) राहत अनुदान मद में 180 लाख रुपये आवंटन प्राप्त हुआ था, जिनमें कुल – 284 लाभान्वितों एवं 10 पेंशनरों तथा 12 पीड़ित/गवाहों पर कुल – 01 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किया गया।
  
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(r)(s) एवं भारतीय दण्ड विधान से सम्बद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति के पीड़ित/लाभुकों/आश्रितों को कुल मुआवजा  01 लाख रूपये, हत्या के मामलें में भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(g) के अन्तर्गत कुल मुआवजा राशि 08 लाख 25 हजार रूपये एवं यौन उत्पीड़न यानि लज्जा भंग के मामलें में कुल मुआवजा राशि 02 लाख रूपये प्रदान किया जाता है।

प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत देय मुआवजा का 25 प्रतिशत् राशि तथा चार्जशीट होने के उपरांत पर देय मुआवजा का 50 प्रतिशत् एवं सजा मुकर्रर होने पर देय मुआवजा का शेष 25 प्रतिशत् राशि प्रदान की जाती है।
   
हत्या के एक मामले में भुगतेय राशि का 50% यानी 4 लाख 12 हजार 500 रुपये, जाति सूचक शब्द से गाली गलौज एवं मारपीट करने के साथ लज्जा भंग के 19 मामले में प्राथमिकी दर्ज होने पर भुगतेय राशि का 50% यानी प्रति पीड़ित 1 लाख रुपये तथा जाति सूचक शब्द से गाली गलौज एवं मारपीट करने के 96 मामलों में भुगतेय राशि का 25% यानी 25 हजार रुपये तथा 11 मामलों में चार्जशीट हो जाने पर 75% राशि यानी 75 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुआवजा प्रदान करने हेतु सभी 127 स्वीकृत मामलों में कुल – 56 लाख 37 हजार 500 रूपये की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी।
    
बैठक में अपर समहर्त्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति, अधीक्षक, डी.एम.सी.एच, जिला कल्याण पदाधिकारी मो. असलम अली, माननीय सदस्य (विशेष लोक अभियोजन एस.सी./एस.टी) संजीव कुमार कुँवर, माननीय सदस्य विजय कुमार पासवान, राम प्रवेश पासवान, अमर राम, थानाध्यक्ष, एस.सी./एस.टी रवि कुमार चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एस.सी./एस.टी शाखा के प्रभारी एवं अन्य उपस्थित थे।