46,249 परीक्षार्थी 62 परीक्षा केन्द्रों पर देंगे परीक्षा।

#MNN@24X7 दरभंगा, 29जनवरी। जिला स्कूल दरभंगा में जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा – 2023 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गयी।

सभी को ब्रीफिंग करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक – 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 फरवरी, 2023 को दो पाली में यथा – प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वाह्न से 12ः45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 01ः45 बजे अपराह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के 62 परीक्षा केन्द्र जिसमें सदर अनुमण्डल अन्तर्गत 52 परीक्षा केन्द्र, बेनीपुर अनुमण्डल अन्तर्ग 03 परीक्षा केन्द्र एवं बिरौल अनुमण्डल अन्तर्गत 07 परीक्षा केन्द्र निर्धारित है।
     
उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा में लगभग 46 हजार 249 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
     
बैठक में उपस्थित सभी केंद्राधीक्षक एवं दण्डाधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक जिलाधिकारी को बनाया जाता हैं।
     
उक्त के आलोक में इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा को स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता (राजस्व)-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा “राजा” को नोडल पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह को सहायक नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
      
इसके साथ ही उप विकास आयुक्त अमृता बैंस जिला मुख्यालय स्थित सभी परीक्षा केन्द्र के वरीय प्रभार में रहेंगे तथा वे आवंटित क्षेत्र स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों पर उक्त परीक्षा को स्वच्छ, कदाचारमुक्त,शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन करायेंगे। वहीं अपर समाहर्त्ता (राजस्व)-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा “राजा”, बेनीपुर अनुमण्डल मुख्यालय स्थित सभी परीक्षा केन्द्र एवं अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक  शिकायत निवारण पदाधिकारी, दरभंगा अनिल कुमार, बिरौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित सभी परीक्षा केन्द्र के वरीय प्रभार में रहेंगे तथा वे आवंटित क्षेत्र स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों पर उक्त परीक्षा को स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन करायेंगे।
    
उन्होंने सभी संबंधित केन्द्राधीक्षकों व दण्डाधिकारी को निदेशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत उक्त परीक्षा को हरहाल में शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा संचलान करवाना है।
    
उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति के एक दिन बाद तक सभी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में द.प्र.सं. की धारा – 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाएगा।उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में कोई भी परीक्षार्थी/उनके अभिभावक कदाचार करने से संबंधित कोई भी सामग्री एवं मोबाईल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक गजट्स नहीं ले जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि संयुक्तादेश निर्गत करते हुए इन्टरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा के कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन हेतु दरभंगा जिला के सभी 62 परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
 
उन्होंने कहा कि जिले के सभी संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को ज्यादा सतर्क एवं संवेदनशील रहना होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा तिथि को ससमय सभी परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। 
    
उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केन्द्रों पर पूर्व से होती रहनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह से उनकी फ्रिस्किंग हो सके। एक ही बार ज्यादा संख्या में परीक्षार्थियों के आ जाने से ठीक से फ्रिस्किंग नहीं हो पाती है। महिला परीक्षार्थियों के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर फ्रिस्किंग के लिए घेरा बनाया जाएगा तथा 01 से 02 महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
  
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी को भी मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक, दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल किसी को भी मोबाईल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी।
   
उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को यह सुनिश्चित करवाने को कहा कि परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक कमरे में प्रतिनियुक्त वीक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उनके कक्ष के 25 परीक्षार्थियों के पास कोई भी आनवश्यक सामग्री यथा – मोबाईल फोन, बलू टूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण उपलब्ध नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रत्येक कमरे के वीक्षक से ले लिया जाए कि उनके कमरे में किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री नहीं पायी गयी है।
  
उन्होंने कहा कि सभी जोनल दण्डाधिकारी अपने सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन कम से कम दो बार एवं सुपर जोनल कम से कम एक बार भ्रमण कर परीक्षा केन्द्र के भ्रमण पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे।
  
उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र बंडल का सील खोलने के समय पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। प्रश्नपत्र बंडल खोलने के समय केंद्राधीक्षक स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं उनका एक विश्वस्त कर्मी रहेगा, जो प्रश्न पत्र का वितरण कराएगा। उन्होंने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक अपने सभी वीक्षकों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें अच्छी तरह से इन निर्देशों की जानकारी दे देंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अंदर किसी परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार की आपत्तिजनक उपकरण पाया जाता है, तो केन्द्राधीक्षक/स्टैटिक दण्डाधिकारी/गश्ती दण्डाधिकारी/सुपर जोनल दण्डाधिकारी उन्हें नियमानुसार दण्डित करेंगे।साथ ही उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षक को निर्देशित किया कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन परीक्षा केन्द्र पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
    
उन्होंने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक, वीक्षक एवं परीक्षा में संलग्न व्यक्तियों को पूर्वाह्न 7:00 बजे तक अपने-अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक तैयारी पूर्व में ही कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध फोटो स्टेट मशीन, कॉपीयर, डुप्लीकेटर आदि मशीन का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
     
इसके साथ ही स्टैटिक दण्डाधिकारी परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के अतिरिक्त अन्य द्वारों यथा – पार्श्व द्वार अथा केन्द्र के पिछले भाग में अवस्थित द्वार को प्रातः 8:00 से परीक्षा समाप्ति तक अनिवार्य रूप से पुलिस दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से बंद करा दिया देंगे।

उन्होंने कहा कि उक्त द्वारों से किसी का भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, यदि इसमें कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो संबंधित थाना को इसकी सूचना देंगे, ताकि वे अपने स्तर से इसे बंद करा देगें।

उन्होंने कहा कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहन कर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करना वर्जित रहेगा, तदनुसार परीक्षार्थी जूता-मोजा के जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को इसका अनुपालन कराने को कहा।