#MNN@24X7 दरभंगा, 04 मार्च, दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से होली पर्व एवं शब-ए-बरात पर्व में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल को ब्रीफिंग किया गया।

उन्होंने कहा कि होली पर्व 08/09 मार्च 2023 एवं शब-ए-बरात पर्व 07/08 मार्च, 2023 को मनाया जाएगा।वहीं 07 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उक्त दोनों पर्व के अवसर पर दोनों साम्प्रदाय की मिली-जुली आबादी को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार के अवसर पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

उन्होंने जिले में पूर्व में घटित संप्रदायिक घटनाओं के मद्देनजर कड़ी निगरानी रखने का निदेश सभी संबंधित दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को कहा कि मिथ्या अफवाह के कारण भ्रम एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यकतानुसार अफवाह का खंडन हेतु तत्काल यथोचित कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करेंगे। 

प्रभारी यातायात को निर्देश दिया है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में होली पर्व के अवसर पर सभी चौक-चौराहों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस को प्रतिनियुक्त करेंगे तथा ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यातायात प्रभारी को स्वयं भी भ्रमणशील रहते हुए यातायात व्यवस्था संचालित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि होली एवं शब-ए-बरात पर्व के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश अगले आदेश तक के लिए स्थगित रहेगा।

उन्होंने बताया कि उक्त पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रत्येक अनुमण्डल में दंगा निरोधक बालों की क्यू.आर.टी टीम का गठन में किया गया है।

उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया कि शांति समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर भीड़ की गतिविधि क्रियाकलाप पर निगरानी रखने हेतु संवेदनशील चौक-चौराहों पर सी.सी.टी.वी/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि उक्त पर्व के अवसर पर भीड़ के मद्देनजर शहरी क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारण करने/रहजनी/छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष गश्ती हेतु सी.आई.ए.टी.बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो फ्लोरीसेट जैकेट, कालापट्टी एवं आवश्यक संसाधनों से लैस रहेंगे।

उन्होंने सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी अध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी को निर्देश दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु किसी भी योजनाओं के पूर्व आसूचना एकत्र करते हुए, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को थाना स्तर पर विधि व्यवस्था/शांति व्यवस्था की बैठक शीघ्र कर लेने को कहा गया। इसके साथ ही शांति-व्यवस्था कायम रखने हेतु सभी असामाजिक तत्वों एवं अशांति फैलाने वाले के विरुद्ध सूचनाओं का संकलन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत तत्काल निरोधात्मक एवं अन्य कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे सभी डी.जे वालों से लिखित शपथ ले लेंगे कि वे डी.जे का उपयोग नहीं करेंगे/अश्लील गाने नहीं बजाएंगे।

उन्होंने सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी को भूमि विवाद एवं ईदगाह/कब्रिस्तान संबंधित विवादों के मामलों पर भी निगरानी रखते हुए यथासंभव समाधान करने को कहा गया, ताकि उसकी आड़ में उक्त पर्व के अवसर पर कोई विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके।

उन्होंने सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी अध्यक्ष/अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में, जो संवेदनशील गाँव है, वहाँ शांति समिति की बैठक आयोजित कर शांति समिति का गठन कर लेने को कहा गया।
उन्होंने बताया कि होली एवं शब-ए-बरात पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु 480 स्थलों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल, लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल तथा लाठी बल की प्रतिनियुक्ति सामान्यतः 07 मार्च के पूर्वाह्न से 09 मार्च 2023 तक रहेगा, परंतु किसी स्थान विशेष पर तनाव होने की अवधि में यह स्वतः बढ़ जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर तनाव होने पर संबंधित थानाध्यक्ष, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिला मुख्यालय से पुलिस बल की माँग कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि होली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, दण्डाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष, ओ.पी अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी की होगी।

उन्होंने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे।
 
जिलाधिकारी ने थानों को अवैध पटाखे की दुकानों की जांच करने, तथा फ़ूड इंस्पेक्टर को मिठाई की दुकानों की जांच करने के निर्देश दिए।

जिला शांति समिति द्वारा दी गयी सूचना के आलोक में वैसे एकांत व सुनसान स्थलों की विशेष जांच करने एवं वहाँ ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चाय की दुकानों पर मादक पदार्थों के मिलने की भी शिकायत मिली है, वहाँ भी विशेष चौकसी रखी जाए।
     
वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को ट्रिपल सवारी पर नजर रखने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी बरतने एवं सुनसान व एकांत स्थलों पर छापेमारी करने, अवैध शराब निर्माण स्थलों पर छापेमारी करने के निर्देश दिए उन्होंने होलिका दहन के दिन विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए साथ ही सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती करते रहने के निर्देश दिए।
 
उल्लेखनीय है कि होली पर्व के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष कार्यत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या – 06272-240600 है। इसके साथ ही होली पर्व के अवसर पर पूरे जिला का वितंतु सेट 07 मार्च से 09 मार्च तक खुला रहेगा।
   
अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह होली पर्व के अवसर पर अग्निशमन दस्ता की एक टुकड़ी को जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समय पर उसका उपयोग किया जा सके।
     
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के अनुसार शराब/ताड़ी-भांग इत्यादि के रखने एवं बिक्री करने तथा शराब पीने पर रोक है। उन्होंने सभी थाना/ओ.पी अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करते रहने तथा चोरी-छुपे शराब/ताड़ी-भांग इत्यादि के रखने एवं बिक्री करने वाले एवं शराब पीने वाले के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने सभी सेक्टर पेट्रोलिंग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को निदेशित किया कि वे 07 मार्च से 09 मार्च तक प्रतिदिन भ्रमणशील रहकर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को चेक करेंगे तथा स्वयं भ्रमणशील रहकर होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
उन्होंने सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने-अपने प्रभार के प्रखण्ड में उक्त पर्व को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित करते हुए शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। अगर किसी भी तनाव/घटना होने की सूचना मिलते ही स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करेंगे।

उन्होंने प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल को अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त सभी थाना/ओ.पी. एवं गश्ती दल को भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त ब्रीफिंग में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) बिरजू पासवान, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, डी.सी.एल.आर सदर राकेश कुमार रंजन एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।