02, 08 एवं 30 अप्रैल को बहादुरपुर प्रखण्ड में, 08 अप्रैल को हायाघाट प्रखण्ड में तथा 16 अप्रैल को सदर प्रखण्ड में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम।

प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में दी जाएगी जानकारी।

#MNN@24X7 दरभंगा, 24 मार्च, अपर जिला न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा दीपक कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार निर्देशानुसार अप्रैल माह में 02 अप्रैल को बहादुरपुर प्रखण्ड के भैरोपट्टी पंचायत भवन में, 08 अप्रैल को हनुमाननगर प्रखण्ड के रुपौली पंचायत भवन में, 09 अप्रैल को बहादुरपुर प्रखण्ड के देकुली पंचायत भवन में, 16 अप्रैल को सदर प्रखण्ड के बिजुली पंचायत में तथा 30 अप्रैल 2023 को बहादुरपुर प्रखण्ड के बसंतपुर पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है।

उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता को सफलता पूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आम जनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि 02 अप्रैल 2023 को बहादुरपुर प्रखण्ड के भैरोपट्टी पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता रीता कुमारी चौधरी, मोबाइल नम्बर – 9835699969 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक त्रिपुरारी झा द्वारा नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता) योजना – 2016, बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली 2021, मौलिक कर्तव्य एवं पोस्को अधिनियम, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा, मध्यस्थता और फ्रंट ऑफिस, बाल श्रम और जे.जे. अधिनियम एवं 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
    
08 अप्रैल 2023 को हनुमाननगर प्रखण्ड के रुपौली पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता रंजीत कुमार राम, मोबाइल नम्बर – 9122982147 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक अंकित कुमार द्वारा नालसा (आदिवासी अधिकार का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना – 2015, वरिष्ठ नागरिक की कानूनी सेवा एवं गोद लेने की प्रक्रिया के विषय पर, कानूनी सेवा शिविर मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं, कानूनी सहायता एवं लोक अदालत के बारे में, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में, मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम, मध्यस्थता प्रक्रिया और ADR तंत्र के बारे में एवं 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

09 अप्रैल 2023 को बहादुरपुर प्रखण्ड के देकुली पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता राखी कुमारी, मोबाइल नम्बर – 7562016386 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक नीता साहनी द्वारा नलसा (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कानूनी सेवाएं), बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली, 2021, भीड़ हिंसा और मोब लीचिंग, बच्चा बचाओ एवं बिहार में  महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन के बारे में, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के बारे में, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा के बारे में एवं 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

16 अप्रैल 2023 को सदर प्रखण्ड के बिजुली पंचायत में पैनल अधिवक्ता अर्जुन राम, मोबाइल नम्बर- 9709310245 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक संतोष कुमार साहनी द्वारा नलसा (नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के शिकार लोगों को कानूनी सेवाएं) योजना – 2015 के बारे में, मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में,  नलसा योजना – 2015 अन्तर्गत कानूनी सेवा शिविर मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं के बारे में, चिकित्सीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 के बारे में, पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम – 1994 के बारे में एवं 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

30 अप्रैल 2023 को बहादुरपुर प्रखण्ड के बसंतपुर पंचायत में पैनल अधिवक्ता संगीता कुमारी, मोबाइल नम्बर – 9472476199 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक रमेश कुमार पासवान द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नागरिक मौलिक कर्तव्य के बारे में, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता) योजना – 2016 के बारे में, गोद लेने का कानून और प्रक्रिया के बारे में, तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा योजना 2014 के बारे में, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में, लोक अदालत एवं ए.डी.आर तंत्र के बारे में एवं 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक  को निर्देशित किया कि संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे।

उपरोक्त सभी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि वे दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 11:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।