07 मई को सदर प्रखण्ड में, 14 मई को हायाघाट प्रखण्ड में, 21 मई को केवटी प्रखण्ड में तथा 28 मई को बहादुरपुर प्रखण्ड में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम।
केवटी एवं हायाघाट प्रखण्ड के कार्यक्रम स्थल पर 13 मई को एवं हायाघाट, केवटी एवं बहादुरपुर प्रखण्ड के कार्यक्रम स्थल पर 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में दी जाएगी जानकारी।
#MNN@24X7 दरभंगा, अपर जिला न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा दीपक कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार निर्देशानुसार अप्रैल माह में 07 मई को सदर प्रखण्ड के कबीरचक पंचायत में, 14 मई को हायाघाट प्रखण्ड के चन्दनपट्टी पंचायत में, 21 मई को केवटी प्रखण्ड के कोठिया पंचायत में एवं 28 मई को बहादुरपुर प्रखण्ड के मेकना पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है।
उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता को सफलता पूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आम जनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि 07 मई 2023 को सदर प्रखण्ड के कबीरचक पंचायत में पैनल अधिवक्ता संजू कुमारी, मोबाइल नम्बर – 8863842707 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक वसीम अकरम द्वारा नालसा योजना – 2015 (बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवा एवं उनकी सुरक्षा) के बारे में, किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं पी.सी एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम के बारे में, बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के बारे में, तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा नियमावली 2014 के बारे में, मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों से संबंधित कानून के बारे में, भीड़ द्वारा हिंसा और लीचिंग के बारे में एवं 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।14 मई 2023 को हायाघाट प्रखण्ड के चन्दनपट्टी पंचायत में पैनल अधिवक्ता पूनम कुमारी, मोबाइल नम्बर – 9472193655 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक नीता सहनी द्वारा नालसा योजना, 2015 (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन) के बारे में, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा के बारे में, 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के बारे में, नालसा योजना, 2015 (मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़िता) के बारे में, चिकित्सीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन, उपभोक्ता कानून के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
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21 मई 2023 को केवटी प्रखण्ड के कोठिया पंचायत में पैनल अधिवक्ता अनिता कुमारी, मोबाइल नम्बर – 8877529825 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक नीलाम्बर मिश्रा द्वारा विधिक जागरूकता शिविर व नालसा योजना, 2015 व (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा) के लिए विधिक जागरूकता शिविर के बारे में, मौलिक कर्तव्य एवं पोस्को एक्ट के बारे में, बाल श्रम एवं जे.जे. अधिनियम के बारे में, मध्यस्थता और फ्रंट ऑफिस के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। 28 मई 2023 को बहादुरपुर प्रखण्ड के मेकना पंचायत में पैनल अधिवक्ता सुदीप कुमार, मोबाइल नम्बर – 7480978229 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक मनोज कुमार पासवान द्वारा गोद लेने का कानून एवं प्रक्रिया के बारे में, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं) योजना – 2016 के बारे में, पी.सी एण्ड पी.एन.डी.टी एवं पोस्को अधिनियम के बारे में, तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा योजना 2014 के बारे में, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 के बारे में, लोक अदालत एवं ए.डी.आर. तंत्र के बारे में तथा 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे।उपरोक्त सभी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाईडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि वे दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 11:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।