पिछड़े/कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु चलाया जा रहा विधिक जागरूकता कार्यक्रम

प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर 11 फरवरी तथा 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में दी जाएगी जानकारी

MNN24X7 दरभंगा,अपर जिला न्यायाधीश-सह- सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा दीपक कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार निर्देशानुसार फरवरी माह में दिनांक 05 फरवरी 2023 को केवटी प्रखण्ड के कोयला स्थान पंचायत भवन में, 12 फरवरी 2023 को बहेड़ी प्रखण्ड के हथौड़ी नॉर्थ पंचायत भवन में, 19 फरवरी को हनुमाननगर प्रखण्ड के मोरो पंचायत में तथा 26 फरवरी को केवटी प्रखंड के लदारी पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है।
   
उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता को सफलता पूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आम जनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
    
उन्होंने कहा कि 05 फरवरी 2023 को केवटी प्रखण्ड के कोयला स्थान पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता मुन्नी कुमारी मोबाईल नम्बर – 9771139647 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक ललित भूषण झा द्वारा .01. नालसा योजना 2015( बच्चों के लिए बच्चों के अनुकूल कानूनी सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना-2015 (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कानूनी सेवाएं) 02. नालसा योजना 2016 कानूनी सेवाएं वरिष्ठ नागरिक, 03. कानून और गोद लेने की प्रक्रिया,04.तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा योजना 2014 *05. विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, 06. लोक अदालत और एडीआर प्रणाली 07. राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

वही 12 फरवरी 2023 को बहेड़ी प्रखण्ड के हथौड़ी नॉर्थ पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता श्रीमती कात्यानी मोबाईल नम्बर – 8709726769 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक प्रकाश कुमार द्वारा 01* नालसा योजना-2015 (गरीबी उन्मूलन का प्रभावी क्रियान्वयन)02. किशोर न्याय अधिनियम 2015 और पीसी एंड पीएनडीटी03. बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली 2021 04 तेजाब हमले एवं बिहार पीड़ित मुआवजा योजना 2014 के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार05. मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कानून 06. भी हिंसा और लीचिंग07.राष्ट्रीय लोक अदालत
दिनांक -13.05.2024* से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

इसके साथ ही 19 फरवरी को हनुमाननगर प्रखण्ड के मोरो पंचायत में पैनल अधिवक्ता श्रीमती रेखा कुमारी, मोबाईल नम्बर – 9546580449 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक अशोक कुमार द्वारा 01.* नालसा योजना अधिनियम-2015 पर कानूनी सेवा शिविर मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं ,02. पूर्व संस्था मध्यस्था और वाणिज्यिक विवाद में समझौता03. राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.05.2023*04.* गरीबी उन्मूलन योजनाएं05.नालसा योजना 2015 तस्करी और वाणिज्यिक योन शोषण के शिकार*06. चिकित्सा कानूनी जागरूकता शिविर07. उपभोक्ता कानून विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। 26 फरवरी को केवटी प्रखंड के लदारी पंचायत भवन में,पैनल अधिवक्ता श्रीमती राधा कुमारी, मोबाईल नम्बर – 7739480692 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक निलंबर मिश्रा द्वारा 01.पीसी और पीएनडीटी अधिनियम और दहेज अधिनियम और महिला संबंधी कानून ,02. मौलिक कर्तव्य और पोस्को अधिनियम 03.* पूर्व संस्था मध्यस्था और वाणिज्यिक विवाद में समझौता 05.* बाल श्रम और जेजे अधिनियम 06.* मध्यस्था और फ्रंट ऑफिस*07. राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.05.2023 जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक  को निर्देशित किया कि संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे।

उपरोक्त सभी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि वे दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 11:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।