07 मार्च से 09 मार्च तक विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष का हुआ स्थापना।

आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए क्यू.आर.टी टीम का किया गया गठन।

#MNN@24X7 दरभंगा, 04 मार्च, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि होली पर्व 08/09 मार्च 2023 एवं शब-ए-बरात पर्व 07/08 मार्च, 2023 को मनाये जाने की सूचना है। वहीं 07 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होली पर्व के दूसरे दिन कुछ स्थलों पर परम्परागत झुमटा, बसिऔरा जुलूस निकाले जाने की परम्परा रही है।
  
उन्होंने कहा है कि इस वर्ष होली पर्व 08/09 मार्च एवं शब-ए-बरात पर्व 07/08 मार्च को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त पर्व के अवसर पर दोनों साम्प्रदाय की मिली-जुली आबादी को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार के अवसर पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
 
संयुक्तादेश में कहा गया कि शब-ए-बरात पर्व के अवसर पर मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग रात्रि में कब्रिस्तान में जाते है तथा विशेष पूजा (फातिहा पढ़ना) करते है तथा कब्रों के अन्दर रोशनी की जाती है तथा आतिशबाजी भी की जाती है।
  
संयुक्तादेश में जिले में पूर्व में घटित संप्रदायिक घटनाओं के मद्देनजर कड़ी निगरानी रखने का निदेश सभी संबंधित दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। कहा कि मिथ्या अफवाह के कारण भ्रम एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यकतानुसार अफवाह का खंडन हेतु तत्काल यथोचित कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करेंगे। 
  
उन्होंने प्रभारी यातायात को निर्देश दिया है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में होली पर्व के अवसर पर सभी चौक-चौराहों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस को प्रतिनियुक्त करेंगे तथा ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यातायात प्रभारी इस दौरान स्वयं भी भ्रमणशील रहते हुए यातायात व्यवस्था संचालित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
  
उन्होंने जिला संयुक्त आदेश में कहा है कि होली एवं शब-ए-बरात पर्व के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है, विशेष परिस्थिति पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
  
इसके साथ ही उक्त पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रत्येक अनुमण्डल में दंगा निरोधक बालों की क्यू.आर.टी टीम का गठन सदर/बेनीपुर/बिरौल एवं कमतौल अंचल में किया गया है। क्यू.आर.टी टीम का उपयोग आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए किया जाएगा।
 
उन्होंने सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शांति समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर भीड़ की गतिविधि क्रियाकलाप पर निगरानी रखने हेतु संवेदनशील चौक-चौराहों पर सी.सी.टी.वी/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
 
उक्त पर्व के अवसर पर भीड़ के मद्देनजर शहरी क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारण करने/रहजनी/छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष गश्ती हेतु सी.आई.ए.टी.बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो फ्लोरीसेट जैकेट, कालापट्टी एवं आवश्यक संसाधनों से लैस रहेंगे।
 
उन्होंने विश्वविद्यालय/नगर/लहेरियासराय/सदर के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे प्रभारी सी.आई.ए.टी. को उन्हें अपने कर्तव्य की जवाबदेही को समझाकर इसका अनुपालन दृढ़ता के साथ कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
होली के अवसर पर निम्नलिखित कारणों से साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएँ दृष्टिगोचर हुई, जो इस प्रकार हैं :-
01. हिन्दू/मुस्लिम के विवादास्पद स्थल पर होलिका दहन किया जाना।
02. हिन्दू समुदाय के लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जबरन रंग/अबीर डाला जाना।
03. विवादास्पद स्थल के निकट होली गीत गाया जाना।
04. गौ-मांस को बूचरखाने से सार्वजनिक स्थल हो कर ले जाना।
05. असामाजिक तत्वों द्वारा शराब के नशे में महिलाओं के साथ छेड़खानी/जबरन अबीर/गुलाल, रंग फीका जाना।
06. झुमटा जुलूस के समय महिलाओं के ऊपर अश्लील फब्तियाँ कसने तथा छेड़छाड़ किया जाना।
07. अवैध रूप से शराब बनाने एवं उसका चोरी-छिपे बिक्री करना आदि।

    
उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर इस पर्व के अवसर पर विशेष रूप से सतर्कता रहने की आवश्यकता है। उक्त के आलोक में उन्होंने सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि उक्त बिन्दुओं के आलोक में विशेष सतर्कता बरतते हुए सतत निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे।
  
उन्होंने सभी स्थानीय थानाध्यक्ष/ओ.पी अध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी को निर्देश दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु किसी भी योजनाओं के पूर्व आसूचना एकत्र करते हुए, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।
  
उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को थाना स्तर पर विधि व्यवस्था/शांति व्यवस्था की बैठक शीघ्र कर लेने को कहा गया। इसके साथ ही शांति-व्यवस्था कायम रखने हेतु सभी असामाजिक तत्वों एवं अशांति फैलाने वाले के विरुद्ध सूचनाओं का संकलन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत तत्काल निरोधात्मक एवं अन्य कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
  
उन्होंने कहा कि बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे सभी डी.जे वालों से लिखित शपथ ले लेंगे कि वे डी.जे का उपयोग नहीं करेंगे/अश्लील गाने नहीं बजाएंगे।
 
उन्होंने सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी को भूमि विवाद एवं ईदगाह/कब्रिस्तान संबंधित विवादों के मामलों पर भी निगरानी रखते हुए यथासंभव समाधान करने को कहा गया, ताकि उसकी आड़ में उक्त पर्व के अवसर पर कोई विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके।
  
उन्होंने सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी अध्यक्ष/अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में, जो संवेदनशील गाँव है, वहाँ शांति समिति की बैठक आयोजित कर शांति समिति का गठन कर लेने को कहा गया।
 
होली एवं शब-ए-बरात पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु 480 स्थलों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल, लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
  
उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल तथा लाठी बल की प्रतिनियुक्ति सामान्यतः 07 मार्च के पूर्वाह्न से 09 मार्च 2023 तक रहेगा, परंतु किसी स्थान विशेष पर तनाव होने की अवधि में यह स्वतः बढ़ जाएगी।
  
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर तनाव होने पर संबंधित थानाध्यक्ष, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिला मुख्यालय से पुलिस बल की माँग कर सकते हैं।
 
उन्होंने कहा कि होली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी,दण्डाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष, ओ.पी अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी की होगी।
 
इसके साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे।
 
उन्होंने कहा कि होली पर्व के अवसर पर 07 मार्च से 09 मार्च तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या – 06272-240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में कुमार गौरव, नगर आयुक्त, दरभंगा मोबाईल नम्बर – 7004085779 रहेंगे। इसके साथ ही होली पर्व के अवसर पर पूरे जिला का वितंतु सेट 07 मार्च से 09 मार्च तक खुला रहेगा।
 
अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह होली पर्व के अवसर पर अग्निशमन दस्ता की एक टुकड़ी को जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समय पर उसका उपयोग किया जा सके।
  
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के अनुसार शराब/ताड़ी-भांग इत्यादि के रखने एवं बिक्री करने तथा शराब पीने पर रोक है। उन्होंने सभी थाना/ओ.पी अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करते रहने तथा चोरी-छुपे शराब/ताड़ी-भांग इत्यादि के रखने एवं बिक्री करने वाले एवं शराब पीने वाले के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करने को कहा।
 
उन्होंने सभी सेक्टर पेट्रोलिंग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को निदेशित किया कि वे 07 मार्च से 09 मार्च तक प्रतिदिन भ्रमणशील रहकर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को चेक करेंगे तथा स्वयं भ्रमणशील रहकर होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
उन्होंने सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने-अपने प्रभार के प्रखण्ड में उक्त पर्व को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित करते हुए शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। अगर किसी भी तनाव/घटना होने की सूचना मिलते ही स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करेंगे।
  
होली पर्व के अवसर पर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा अपने दिशा-निर्देशन में प्रतिनियुक्ति करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था बनाए रखते हुए पर्व को सौहार्द्रपूर्ण एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
 
प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल को अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी थाना/ओ.पी. एवं गश्ती दल को भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करने का निर्देश दिया गया है।
  
इसके साथ ही नगर आयुक्त, दरभंगा कुमार गौरव सदर अनुमण्डल के, उप विकास आयुक्त अम्रिषा बैंस, बेनीपुर अनुमण्डल के एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद बिरौल अनुमण्डल के विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे। वे संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से अनुश्रवण एवं समन्वय कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।