एसडीओ, सदर ने सदर अनुमण्डल क्षेत्र के 37 परीक्षा केन्द्रों के 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत लगाया निषेधाज्ञा।

#MNN@24X7 दरभंगा, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर श्री स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 68वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी 2023 (रविवार) को मध्याह्न 12ः00 बजे से अपराह्न 02ः00 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 37 परीक्षा केन्द्रों यथा – 01. सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, 02. मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, 03. बी.के.डी. (जिला स्कूल) बालक उच्च विद्यालय, दरभंगा, 04. सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, 05. के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, 06. प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, 07. महारानी कॉलेज, दरभंगा, 08. मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, 09. प्लस 2 देशरत्न बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, 10. प्लस 2 एम.आर.एम. महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, 11. एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा, 12. राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, 13. दरभंगा इंजिनियरिंग कॉलेज, मब्बी, दरभंगा, 14. एच.बी. सोगरा हसन उच्च विद्याल, बी.बी.पाकर, दरभंगा, 15. प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, दरभंगा, 16. प्लस 2 आर.एन.एम. राजकीय बालिका विद्यालय, लहेरियासराय, 17. राजकीय पोलटेक्निक, कैदराबाद, दरभंगा, 18. प्लस 2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, दरभंगा, 19. एम.के.पी. उच्च विद्यालय, दरभंगा, 20. एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, 21. सी.एम. विधि कॉलेज, हराही पोखर, 22. पूर्वांचल उच्च विद्यालय, राय साहेब पोखर, दरभंगा, 23. मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, दरभंगा, 24. कर्पूरी ठाकुर राजकीय बालक उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, 25. सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, 26. हैरो इंग्लिश स्कूल, कटहलवाड़ी, दरभंगा, 27. रोज पब्लिक स्कूल, जी.एन.गंज, लहेरियासराय, 28. न्यू होराईजन पब्लिक स्कूल, अलफगंज, कादिराबाद, दरभंगा, 29. इकरा एकेडमी, बी.बी. पाकर, दरभंगा, 30. महात्मा गांधी कॉलेज, सुन्दरपुर, दरभंगा, 31. माउंट समर कॉनभेंट स्कूल, के.एम. टेंक, पोलो मैदान, लहेरियासराय, दरभंगा, 32. एंजल उच्च विद्यालय, भीगो, दरभंगा, 33. आर.बी. जालान कॉलेज, दरभंगा, 34. नागेन्द्र झा महिला कॉलेज, दरभंगा, 35. डॉन बॉस्को स्कूल, बी.बी. पाकर, दरभंगा, 36. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीसागर, दरभंगा एवं 37. एम.एम.टी.एम. कॉलेज, दरभंगा में आयोजित की गई है।

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु *परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर के अनुमण्डल दण्डाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।