वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दो पाली में होगी आयोजित।

प्रथम पाली की परीक्षा 09ः30 बजे पूर्वाह्न से एवं द्वितीय पाली 01ः45 बजे अपराह्न से होगी।

#MNN@24X7 दरभंगा, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेनीपुर द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 का आयोजन दिनांक – 14, 15, 16, 17, 20, 21 एवं 22 फरवरी, 2023 को दो पाली यथा – प्रथम पाली पूर्वाह्न 09ः30 बजे से अपराह्न 12ः15/12ः45 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 01ः45 बजे से अपराह्न 04ः30/05ः00 बजे तक बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र स्थित 06 परीक्षा केन्द्र यथा- जयानन्द उच्च विद्यालय, बहेड़ा, बेनीपुर, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बेनीपुर, एस.एम. जहीर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बहेड़ा, बेनीपुर, बहेड़ा कॉलेज, बहेड़ा, बेनीपुर, अयाची मिथिला महिला कॉलेज, बहेड़ा, बेनीपुर एवं अनुमण्डलीय डिग्री कॉलेज, बेनीपुर में आयोजित की गई है।
 
उक्त सभी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
 
उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु बेनीपुर के अनुमण्डल दण्डाधिकारी शम्भू नाथ झा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
 
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत अधिकृत पदाधिकारी/परीक्षा में प्रतिनियुक्त कर्मी को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी तथा परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
 
परीक्षा केन्द्र के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत नहीं करेंगे, जो विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अन्तर्गत निषिद्ध है। परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर अनाधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अंदर परीक्षा कक्ष में कोई भी व्यक्ति मोबाईल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर परिधि में लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित होगा।
 
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।