#MNN24X7 दरभंगा, 12 मई, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रमा अत्री द्वारा 12 मई को बहादुरपुर प्रखंड के देकुली व डरहार पंचायत के लक्षित जन वितरण प्रणाली की दुकाने, आंगनबाड़ी केंद्र एवं नल जल योजना एवं दरभंगा शहरी क्षेत्र में संचालित पीडीएस दुकान की गहन जाँच की गयी।
    
इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने बताया कि देकुली पंचायत के वार्ड नं0-4 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता प्रमोद कुमार रजक, अनुज्ञप्ति संख्या – 06/07 की दुकान समयावधि में बंद पायी गयी । सूचनापट्ट भी संधारित नहीं पाया गया। व्यापार स्थल के परिसर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया। विक्रेता की दुकान बंद होने के कारण भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। उक्त अनियमितता के आलोक में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
  
देकुली पंचायत के हीं वार्ड न0 4 में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या – 165 के निरीक्षण में पाया गया कि केन्द्र का संचालन नव निर्मित निजी भवन में किया जा रहा है। निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र में कुल 30 नामांकित बच्चों में से मात्र एक बच्चा ही उपस्थित है। बच्चों की कम उपस्थिति के संबंध में सेविका से पूछताछ करने पर सेविका द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उक्त आँगन बड़ी केन्द्र में शौचालय  नहीं पाया गया। मध्याह्न भोजन मिट्टी के चुल्हे पर कमरे के बरामदाह में बनाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि आगंनबाड़ी केन्द्र का संचालन सेविका और सहायिका द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा है। उक्त केन्द्र में आवश्यक सुधार हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरपुर को निदेशित किया गया है।
    
दरभंगा शहरी क्षेत्र के वार्ड सं. -45 में जितेन्द्र चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या-222/07 की संचालित लक्षित जन वितरण प्रणाली की दुकान के निरीक्षण में समयावधि में दुकान बंद पायी गयी। दुकान बंद होने के कारण भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। उक्त अनियमितता के आलोक में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
    
डरहार पंचायत के वार्ड नं. -01 में अमरनाथ चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या-36/16 की संचालित लक्षित जन वितरण प्रणाली की दुकान निरीक्षण के दौरान समयावधि में खुली पायी गयी। विक्रेता अनुपस्थित पाये गये । दुकान का संचालन विक्रेता की पुत्री के द्वारा किया जा रहा था। मूल्य-सह-भंडार प्रदर्शन पट्ट संधारित नहीं पाया गया। निरीक्षण के क्रम में जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति एवं माप तौल की अनुज्ञप्ति अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। पॉश मशीन पर प्रदर्शित खाद्यान्न के अनुरूप भौतिक सत्यापन के क्रम में काफी भिन्नता पाई गई। उक्त अनियमितता के आलोक में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
    
डरहार पंचायत के हीं वार्ड नं. -04 में निरीक्षण के क्रम में श्री राम सजीवन चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या – 23 / 2007 का दुकान खुली पायी गयी। पॉश मशीन पर प्रदर्शित खाद्यान्न के अनुरूप भौतिक सत्यापन के क्रम में काफी भिन्नता पाई गई। उक्त अनियमितता के आलोक में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
    
डरहार पंचायत के वार्ड में 01 में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-88 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र बंद पाया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन निजी भवन में किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन झोपड़ीनुमा भवन में किया जाता है। केन्द्र में बिजली, शौचालय एवं पानी की व्यवस्था नहीं है। उक्त केन्द्र में आवश्यक सुधार हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरपुर को निदेशित किया गया है।
   
डरहार पंचायत के वार्ड में 03 में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-89 के निरीक्षण में पाया गया कि केन्द्र का संचालन छोटे से निजी भवन में किया जा रहा है। केंद्र में कुल 30 नामांकित बच्चों में से मात्र 6 बच्चे उपस्थित पाया गए। केन्द्र में शौचालय, बिजली एवं चापाकल की व्यवस्था नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आगंनबाड़ी केन्द्र का संचालन सेविका और सहायिका द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उक्त केन्द्र में आवश्यक सुधार हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरपुर को निदेशित किया गया है।
     
वार्ड नं0-01 ग्राम  गोविन्दपुर में संस्थापित हर घर नल का जल योजना की जाँच के क्रम में कई ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नल जल का पाईप तो लगा हुआ है परन्तु, पानी का नियमित संचालन नहीं किया जाता है। उपस्थित वार्ड मेम्बर द्वारा बताया गया कि कुछ ग्रामीणों द्वारा नल जल के पानी का गलत तरीके से उपयोग कर लिया जाता है जिसके कारण अन्य ग्रामीणों तक पानी पहुंचने में काफी परेशानी होती है। उपस्थित वार्ड मेम्बर को निदेश दिया गया कि वैसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर को या अनुमंडल पदाधिकारी सदर को उपलब्ध करावें ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके ।