◆शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे. यदि वह तीनों बार असफल हो जाते हैं तो उस शिक्षक को सेवा से हटा दिया जाएगा!

#MNN@24X7 पटना, बिहार शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. यह दर्जा बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा. शिक्षा विभाग ने स्पेशल टीचर का मैनुअल ड्राफ्ट जारी कर दिया है. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप के तहत नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे.

हालांकि राज्य सरकार शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक की पात्रता देने के लिए उनकी परीक्षा लेगी. यह परीक्षा चयनित एजेंसी के माध्यम से सक्षमता जांचने के लिए ली जाएगी. साथ ही शिक्षकों को विशेष तौर पर परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे. यदि वह तीनों बार असफल हो जाते हैं तो उस शिक्षक को सेवा से हटा दिया जाएगा. बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर मैनुअल ड्राफ्ट अपलोड कर दिया गया है.

साथ ही विभाग ने इस ड्राफ्ट पर सुझाव देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक के मेल पर दे सकते है. वहीं शिक्षकों को मूल वेतन के अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता का लाभ भी दिया जाएगा.

वहीं जानकारी के अनुसार, नियमावली प्रकाशित होने की तिथि से एक साल के अंदर तीन बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने इस ड्राफ्ट पर सुझाव भी मांगा है. सुझाव देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के मेल पर सुझाव दे सकते है.

– कक्षा पहली से पांचवीं तक के शिक्षकों को 25 हजार वेतन मिलेगा
– कक्षा छटी से आठवीं तक के शिक्षकों को 28 हजार वेतन मिलेगा
– कक्षा नवीं और दसवीं के शिक्षकों को 31 हजार वेतन मिलेगा
– कक्षा ग्यारहवीं और बाहरवीं के शिक्षकों को 32 हजार वेतन मिलेगा.