#MNN@24X7 दरभंगा, 22 अक्टूबर 2022 :- अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित कर्मियों के सेवा मामलों एवं  सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक शिकायत नियमावली 2019 बनाई गई है।
    
इस नियमावली के अंतर्गत जिले के सभी वर्ग के नियमित कर्मियों के सेवा मामलों एवं सेवानिवृत्ति कर्मियों के सेवांत लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण हेतु अपर समाहर्ता राजस्व दरभंगा को शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किया गया है।
    
जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रौशन ने आदेश जारी करते हुए उन्हें कहा कि उक्त नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में सेवा मामलों एवं सेवांत लाभ से संबंधित प्राप्त शिकायतों की नियत समय-सीमा में सुनवाई कर निर्णय पारित करेंगे तथा लिए गए निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता को भी सं-सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
     
सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के द्वारा निर्देशित है कि बिहार लिटिगेशन पॉलिसी के अधीन निवारण समिति गठित है। इस आलोक में जिला स्तर पर सेवा मामलों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु अपर समाहर्ता, राजस्व की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निवारण समिति का गठन किया गया है।
    
अपर समाहर्ता राजस्व, दरभंगा, वरीय कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा (अध्यक्ष), स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा (नोडल पदाधिकारी), जिला लेखा पदाधिकारी दरभंगा, सरकारी अधिवक्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक सरकारी अधिवक्ता, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक दरभंगा निर्देशित है कि समिति की सप्ताहिक बैठक प्रत्येक मंगलवार (अवकाश रहने की स्थिति में सोमवार ) को 11:00 पूर्वाह्न में की जाएगी।
    
बैठक के लिए तथा प्राप्त शिकायत के संधारण एवं क्रियान्वयन के लिए नोडल कार्यालय जिला स्थापना शाखा को बनाया गया है।
     
बिहार लिटिगेशन पॉलिसी के अंतर्गत अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर अनुमंडल स्तरीय व प्रखंड स्तरीय समिति का गठन करते हुए सूचना जिलाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया गया है।
      
अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर प्राप्त होने वाले वैसे मामले जिनका निवारण जिला स्तर पर ही संभव है, उनसे संबंधित सभी वांछित कागजातों/ पत्रों के साथ स्पष्ट मंतव्य सहित प्रस्ताव प्रतिवेदन जिला स्तरीय निवारण समिति के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु जिला स्थापना को भेजने का निर्देश दिया गया है।
    
जिला स्तरीय निवारण समिति को निदेशित किया गया है कि विचारार्थ प्राप्त होने वाले आवेदनों के आधार पर सांगोपांग समीक्षा करते हुए स्पष्ट मंतव्य व अनुशंसा के साथ अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।