#MNN@24X7 न‌ई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को तीन महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है।इससे पहले हाईकोर्ट ने 2018 में सार्वजनिक ज़मीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया था।एससी ने अधिकारियों को अब तीन महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर से इस मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया,जिसमें मस्जिद को हटाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया गया है कि इसकी संरचना एक समाप्त लीज वाली संपत्ति पर खड़ी थी और वे अधिकार के रूप में इसे जारी रखने का अब कोई का दावा नहीं कर सकते।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी,जिसने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए तीन महीने का समय दिया था।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।बरहाल याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के लिए पास की जमीन के आवंटन के लिए यूपी सरकार को एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति भी दी है।

तीन महीने के भीतर मस्जिद यहां से हटा लें, नहीं तो।

पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ताओं द्वारा विचाराधीन निर्माण को गिराने के लिए तीन महीने का समय देते हैं और यदि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता है तो हाईकोर्ट और अधिकारियों के पास इसे ध्वस्त करने का अधिकार होगा। वहीं मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिद 1950 से है और इसे यूं ही हटने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि 2017 में सरकार बदली और सब कुछ बदल गया। नई सरकार बनने के 10 दिन बाद एक जनहित याचिका दायर की गई थी। अब जबकि कोर्ट के मुताबिक मस्जिद के लिए जमीन देने की बात कही गई है तो हमें वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने में कोई समस्या नहीं है।

उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है।दो बार नवीनीकरण के आवेदन आए थे और इस बात की कोई बात नहीं की गई थी कि मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसका उपयोग जनता के लिए किया गया था। उन्होंने नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि यह आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि वे नमाज अदा कर रहे हैं, इसे एक नहीं बना देंगे।अगर सुप्रीम कोर्ट के बरामदे या हाईकोर्ट के बरामदे में सुविधा के लिए नमाज की अनुमति दी जाती है, तो यह मस्जिद नहीं बनेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया निर्दश

सुप्रीम कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश सरकार से मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा देने की संभावना तलाशने को कहा था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसके पास मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए जमीन का कोई वैकल्पिक भूखंड नहीं है और राज्य इसे किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकता है। यह भी कहा था कि कोर्ट परिसर में पार्किंग के लिए पहले से ही जगह की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पक्षकारों को निर्देश दिया था कि वे इस बात पर आम सहमति बनाएं कि मस्जिद को कहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दे सकता है।

(सौ स्वराज सवेरा)