#MNN@24X7 आजमगढ़।उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुए कांग्रेस नेता अधिवक्ता राजनारायन सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अंगद यादव समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।वहीं गैंगेस्टर के मामले में चारों को सात-सात साल की सजा और 10-10 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने पूर्व मंत्री अंगद यादव, सुनील सिंह, अरूण यादव और शैलेश उर्फ टेनी को दोषी पाया। शुक्रवार को सजा सुनाई गई।

अंगद यादव निजामाबाद विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। बसपा सरकार में अंगद यादव मंत्री भी रह चुके हैं।अंगद यादव पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।वर्तमान में अंगद यादव जेल में हैं।पिछले विधानसभा चुनाव में निजामाबाद सीट से भाजपा ने अंगद यादव के भतीजे मनोज यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था।

19 दिसंबर 2015 को सिधारी थाना क्षेत्र के सम्मोपुर निवासी राजनारायन सिंह घर से टहलने के लिए निकले थे।पल्हनी ब्लाॅक मुख्यालय के सामने घात लगा कर बैठे शूटरों ने राजनारायण पर ताबड़तोड़ फायरिंग की,जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई थी।राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव,अपने पट्टीदार सुनील सिंह को नामजद किया था। पुलिस जांच में शूटर के रूप में सरफूद्दीनपुर मुहल्ला निवासी अरूण यादव और शैलेश यादव का नाम प्रकाश में आया। अंगद यादव समेत सभी आरोपी वर्तमान में जेल में हैं।राजनारायण सिंह हत्याकांड में चारों अरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो वहीं इस प्रकरण में लगे गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने चारों को सात-सात साल की सजा के साथ ही 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया।

अंगद यादव और राजनारायन सिंह बहुत करीबी थे। राजनारायन सिंह ने ही अंगद यादव की बेटी का विवाह मुंबई के संपन्न परिवार में कराया था। बाद में लड़की के व्यवहार से परिवार वाले खुश नहीं थे,जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज हो गया। इस मुकदमें को वापस लेने के लिए अंगद यादव ने राजनारायन सिंह पर दबाव बनाया था और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी।

(सौ स्वराज सवेरा)