#MNN@24X7 दरभंगा, 26 अप्रैल, जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा द्वारा बताया गया कि आज 26अप्रैल को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित – 2022) की धारा 30(a) के अन्तर्गत अभियुक्त रूना देवी को कमतौल थाना पी.आर संख्या – 145/2022 (जी.ओ – 546/2022) में दोषी करार दिया गया तथा पाँच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गयी।

इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, दरभंगा हरे राम साहू हैं।