#MNN@24X7 दरभंगा, 17 जनवरी। श्रम अधिकार दिवस के अवसर  पर उप श्रमायुक्त कार्यालय, संयुक्त श्रम भवन, रामनगर, लहेरियासराय, दरभंगा में एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन संयुक्त रुप से संजीव कुमार, उप श्रम आयुक्त दरभंगा व कोशी प्रमंडल, राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक दरभंगा, आशीष आनंद, सहायक निदेशक नियोजन, अंकित कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नेहा कुमारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, मृणाल कुमार चौधरी, जिला नियोजन पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं यूनियन प्रतिनिधि मो. इम्तियाज, श्री राजा पासवान एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया किया गया।
     
शिविर में उपस्थित अतिथियों का स्वागत राकेश रंजन श्रम अधीक्षक दरभंगा द्वारा किया गया।उन्होंने अपने स्वागत भाषण में दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों से आए महिला एवं पुरुष श्रमिकों का स्वागत करते हुए अनुरोध किया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिन श्रम अधिनियम तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, उस जानकारी का प्रचार-प्रसार अपने पंचायत क्षेत्र में करें तथा अपने पंचायत के कम से कम एक सौ लोगों को अपने स्तर से योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करें, ताकि इस एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पूरा हो सके।
    
श्रम अधीक्षक ने बताया कि आज के इस एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण का उद्देश्य श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलायी जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का दरभंगा जिले के सभी पंचायतों तक पहुंचाना है। साथ ही यह भी बताया गया कि बाल श्रम एक अभिशाप है, जिसे दूर करने का सामूहिक प्रयास अपेक्षित है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए की 14 वर्ष के बच्चे श्रम करने बाहर नहीं जाएं तथा इनका शत प्रतिशत नामांकन विद्यालय में हो, क्योंकि बच्चों का उम्र खेलने कूदने एवं स्कूल जाने के लिए है न की किसी ढाबा, दुकान व प्रतिष्ठान में कार्य करने के लिए।
  
श्रम अधीक्षक द्वारा 69 अनुसूचित नियोजन तथा अन्य नियोजनाे में 01.10.22 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में जानकारी दी गई।
   
उन्होंने बताया कि सामान्य अनुसूचित नियोजन में अकुशल कामगार के लिए 373 रुपये प्रतिदिन प्रति 8 घंटे के लिए, अर्द्धकुशल कामगार के लिए यह दर 388 रुपये तथा कुशल कामगार के लिए 472 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है, जबकि पर्यवेक्षकीय और लिपिकीय कार्य के लिए यह दर 10688 रुपये प्रतिमाह है।
   
यदि किसी नियोजक द्वारा किसी कामगार को निर्धारित दर से कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तो, इसकी लिखित शिकायत जिला में श्रम अधीक्षक के पास तथा प्रखंड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पास किया जा सकता है।
    
शिविर में पंचायत से आए हुए श्रमिकों को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
    
किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपुर के द्वारा ई श्रम कार्ड ,आयुष्मान कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्री लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा के द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, अमित कुमार कश्यप, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहादुरपुर के द्वारा बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, श्री मनीष कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जाले के द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
    
आगंतुक सभी श्रमिकों का संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम निबंधन किया गया तथा  श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के पंपलेट, फोल्डर उन्हें दिया गया।  कार्यक्रम के दौरान सभी श्रमिकों को चाय, नाश्ता खाना के अतिरिक्त एक दिन की न्यूनतम मजदूरी और आने जाने का किराया दिया गया।
     
कार्यक्रम के समापन के पश्चात आगंतुक श्रमिक बंधुओं में एक विशेष तरह का उत्साह देखा गया, वे लोग श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर काफी प्रसन्न थे।
    
कई श्रमिकों ने बताया कि यहां आकर उन्हें अपने श्रमिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त हुई, श्रमिक संघ के प्रतिनिधि इम्तियाज के द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह का  आयोजन कराया जाता है, जो काफी प्रशंसनीय है।