बी.एल.ओ को शेष मतदाता पर्ची के साथ बूथ के समीप हेल्प डेस्क पर रहने का दिया गया निर्देश।

चुनाव के दौरान नियंत्रण कक्ष रहेगा सक्रिय।

सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में धारा- 144 लागू।

मटरगस्ती करने पर लगा रहेगा प्रतिबंध।

ई.वी.एम के साथ पी.सी.सी.पी क्लस्टर के लिए हुआ रवाना।

पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में होगा मॉक पोल।

मॉक पोल के बाद उसे डिलीट करना होगा अनिवार्य।

मतदान के समापन पर सी.यू. का क्लोज बटन दबाना जरूरी।

आदर्श आचार संहिता का सख्ती से कराया जाएगा अनुपालन।

#MNN@24X7 दरभंगा, 26 दिसम्बर। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के द्वितीय चरण में दरभंगा जिला के नगर निगम, दरभंगा तथा नगर पंचायत भरवाड़ा एवं नगर पंचायत, सिंहवारा में 28 दिसम्बर को पूर्वाह्न 7:00 बजे से  5:00 बजे अपराह्न तक मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है।
        
गौरतलब है कि दरभंगा नगर निगम के 266 मतदान केन्द्रों पर, नगर पंचायत, सिंहवाड़ा के 17 मतदान केन्द्रों पर एवं नगर पंचायत, भरवाड़ा के 15 मतदान केन्द्रों पर कुल  298 मतदान केन्द्रों पर  मतदान कराया जाएगा, जिनमें पाँच महिला मतदान केन्द्र एवं चार आदर्श मतदान केन्द्र शामिल हैं।
दरभंगा नगर निगम का होली क्रॉस विद्यालय, दोनार मतदान केन्द्र संख्या -17/4, चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय मतदान केन्द्र संख्या -10/1, नगर निगम कार्यालय पूर्वी भाग, मतदान केन्द्र संख्या – 21/4, भरवाड़ा के न्यू प्राथमिक विद्यालय, भरवाड़ा छींट पूर्वी भाग, मतदान केन्द्र संख्या -5/1 एवं सिंहवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय, प्रखण्ड कॉलोनी पूर्वी भाग, मतदान केन्द्र  संख्या – 5/1 को महिला मतदान केन्द्र में बनाया गया है।
      
इसके साथ ही दरभंगा नगर निगम के होली क्रॉस विद्यालय, दक्षिण भाग, मतदान केन्द्र संख्या -17/3, चंद्रधारी विज्ञान महाविद्यालय, दक्षिण भाग, मतदान केन्द्र संख्या – 10/2, उत्क्रमित विद्यालय, भरवाड़ा संस्कृत, मतदान केन्द्र संख्या -9/1, प्लस 2 चौधरी केदारनाथ उच्च विद्यालय, सिंहवाड़ा, दक्षिण भाग, मतदान केन्द्र  संख्या – 4/1 को आदर्श मतदान केन्द्र बनाया गया है।
     
दरभंगा जिला अन्तर्गत द्वितीय चरण के मतदान में कुल – 02 लाख 60 हजार 04 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।
       
शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने हेतु दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लिए 96 सेक्टर, 24 ई.वी.एम कलस्टर, 4 जोनल दण्डाधिकारी एवं 02 सुपर जोनल दण्डाधिकारी बनाया गया है। वहीं नगर पंचायत सिंहवाड़ा के लिए 05 सेक्टर पदाधिकारी, 03 ई.वी.एम कलस्टर, 01 जोनल दण्डाधिकारी, 01, सुपर जोनल दण्डाधिकारी तथा नगर पंचायत भरवाड़ा के लिए 05 सेक्टर पदाधिकारी, 03 ई.वी.एम कलस्टर, 01 जोनल दण्डाधिकारी तथा 01 सुपर जोनल दण्डाधिकारी बनाया गया है। इस प्रकार कुल – 106 सेक्टर दण्डाधिकारी, 30 ई.वी.एम कलस्टर, 06 जोनल दण्डाधिकारी एवं 03 सुपर जोनल दण्डाधिकारी बनाए गए हैं।
     
ई.वी.एम कलस्टर पर रिजर्व ई.वी.एम रहेगा, जहाँ सेक्टर दण्डाधिकारी के साथ मास्टर ट्रेनर एवं  (QRT) क्विक रिस्पांस टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है।
      
मतदान के दौरान पल-पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या – 06272-240600, दरभंगा सदर अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या – 06272-245349, नगर निगम दरभंगा के निर्वाची पदाधिकारी का दूरभाष संख्या – 06272-245203, नगर पंचायत, सिंहवाड़ा के नियंत्रण कक्ष प्रभारी पदाधिकारी का मोबाइल नम्बर – 8271653561 एवं नगर पंचायत भरवाड़ा के नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर – 8271653561 है।

मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए जो कार्यकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहेंगे।
       
मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर प्रचार नहीं किया जाएगा।
     
मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए एफ.आर.एस. की व्यवस्था की गई है। जो गलत मतदाता की पहचान कर लेगा और उस मतदाता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
     
मतदान के दौरान सेक्टर दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी को अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। मतदाताओं को धर्म,जाति व प्रलोभन देकर प्रभावित करने वालों पर नजर रखने को कहा गया है।
        
मतदाता एप्प के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते है। मतदान के दौरान बी.एल.ओ को शेष मतदाता पर्ची के साथ बूथ के समीप हेल्प डेस्क पर रहने का निर्देश दिया गया है।
       
जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में धारा- 144 लागू किया गया है, साथ ही निर्वाचन के दौरान मटरगस्ती करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।   
        
निर्देशानुसार मतदान शुरू होने से पूर्व पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल कराया जाएगा तथा मॉक पोल में पड़े मत को डिलीट किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान के समापन पर पीठासीन पदाधिकारी को सी.यू. का क्लोज बटन दबाना होगा।